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झटका : आनंद गिरि को पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने से हाईकोर्ट का इनकार, अर्जी की खारिज

Mon, 04 Oct 2021 10:41 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 04 Oct 2021 10:41 PM IST
सार

योग गुरु आनंद गिरि ने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर महंत नरेंद्र गिरि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अभियोजन की ओर से दाखिल किए गए चार्जशीट उपलब्ध कराने का आग्रह किया था। सोमवार को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उनकी अर्जी को खारिज कर दी। 

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Shock: High Court refuses to give post-mortem report to Anand Giri, dismisses the application
Prayagraj News : योग गुरु आनंद गिरि। - फोटो : प्रयागराज

विस्तार

बाघंबरी मठ के महंत एवं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपित आनंद गिरि को महंत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति फिलहाल नहीं मिल सकेगी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरेंद्र नाथ ने आनंद गिरि की उस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें दिवंगत महंत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग की गई थी। 

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आनंद गिरि के अधिवक्ता विजय कुमार द्विवेदी तथा अभियोजन अधिकारी अतुल्य द्विवेदी व प्रदीप कुमार ने अपने-अपने पक्ष में तर्क रखे। न्यायालय ने थाने से आख्या तलब की थी। सोमवार को अभियोजन अधिकारी ने कोर्ट को बताया कि विवेचना के इस स्तर पर संबंधित प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। जबकि आनंद गिरि के अधिवक्ता विजय कुमार द्विवेदी का तर्क था कि उन्हें जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना है इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखा जाना जरूरी है। कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी है।  
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 गौरतलब है कि महंत नरेंद्र गिरि को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पुलिस ने आनंद गिरि, आद्या प्रसाद और उसके बेटे संदीप को गिरफ्तार कर अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया था। कोर्ट ने आरोपितों को 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में  केंद्रीय कारागार नैनी जेल भेजने का आदेश दिया था। विवेचना सीबीआई को सौंपे जाने के बाद तीनों को सीबीआई की कस्टडी रिमांड में दे दिया गया है। 

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