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विवादित बयान में सपा विधायक की याचिका खारिज, वीडियो में कही थी यह बात

Fri, 02 Aug 2019 12:16 AM IST
Abhishek Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: Abhishek Singh Updated Fri, 02 Aug 2019 12:16 AM IST
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Samajwadi Party MLA Nahid Khan Petition dismissed by High Court
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : Social Media

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित बयान देने वाले कैराना के सपा विधायक नाहिद हसन की याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति राजबीर सिंह की खंडपीठ ने सपा विधायक के वकील और अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम आशुतोष कुमार संड को सुनकर दिया है।

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सपा विधायक नाहिद हसन ने याचिका में अपने खिलाफ कैराना कोतवाली में दर्ज एफआईआर निरस्त करने की मांग की थी। मामले के तथ्यों के अनुसार सपा विधायक का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह लोगों से भाजपाई दुकानदारों से सामान न खरीदने को कह रहे थे। 
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शामली के एसपी अजय कुमार ने एएसपी राजेश कुमार श्रीवास्तव से वीडियो की प्रमाणिकता की जांच कराई। जांच के बाद सपा विधायक के खिलाफ कैराना कोतवाली में विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी।

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