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याचिका की ग्राह्यता पर हाईकोर्ट का निर्णय सुरक्षित
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Thu, 08 Sep 2016 02:05 AM IST
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इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका की ग्राह्यता के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है। याचिका हरबंश सिंह और अन्य अधिवक्ताओं द्वारा दाखिल की गई है। याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वीसी मिश्र ने और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से अनूप त्रिवेदी और अजय कुमार मिश्र ने पक्ष रखा। याचिका पर 14 सितंबर को निर्णय सुनाया जाएगा। याचिका पर न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता और न्यायमूर्ति एमके गुप्ता की पीठ सुनवाई कर रही है।
वीसी मिश्र का कहना था कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इसी न्यायालय से संबद्ध संस्था है इसलिए याचिका पर सुनवाई सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत न करके इसी न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए। सुप्रीमकोर्ट ने बार चुनाव को लेकर याचिका पर सुनवाई की है। बार की ओर से अनूप त्रिवेदी ने कहा कि सोसाइटी रस्ट्रिेशन एक्ट की धारा 25 के तहत सोसाइटी के किसी चुनाव में विवाद की सुनवाई का अधिकारी एसडीएम को है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया है।
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वीसी मिश्र का कहना था कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इसी न्यायालय से संबद्ध संस्था है इसलिए याचिका पर सुनवाई सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत न करके इसी न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए। सुप्रीमकोर्ट ने बार चुनाव को लेकर याचिका पर सुनवाई की है। बार की ओर से अनूप त्रिवेदी ने कहा कि सोसाइटी रस्ट्रिेशन एक्ट की धारा 25 के तहत सोसाइटी के किसी चुनाव में विवाद की सुनवाई का अधिकारी एसडीएम को है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया है।
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