फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Reserve judgment on the admissibility of the petition, the High Court

याचिका की ग्राह्यता पर हाईकोर्ट का निर्णय सुरक्षित

Thu, 08 Sep 2016 02:05 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद Updated Thu, 08 Sep 2016 02:05 AM IST
विज्ञापन
Reserve judgment on the admissibility of the petition, the High Court
d
इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका की ग्राह्यता के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है। याचिका हरबंश सिंह और अन्य अधिवक्ताओं द्वारा दाखिल की गई है। याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वीसी मिश्र ने और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से अनूप त्रिवेदी और अजय कुमार मिश्र ने पक्ष रखा। याचिका पर 14 सितंबर को निर्णय सुनाया जाएगा। याचिका पर न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता और न्यायमूर्ति एमके गुप्ता की पीठ सुनवाई कर रही है।
विज्ञापन

वीसी मिश्र का कहना था कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इसी न्यायालय से संबद्ध संस्था है इसलिए याचिका पर सुनवाई सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत न करके इसी न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए। सुप्रीमकोर्ट ने बार चुनाव को लेकर याचिका पर सुनवाई की है। बार की ओर से अनूप त्रिवेदी ने कहा कि सोसाइटी रस्ट्रिेशन एक्ट की धारा 25 के तहत सोसाइटी के किसी चुनाव में विवाद की सुनवाई का अधिकारी एसडीएम को है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed