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High Court : शाइन सिटी के निवेशकों की वसूली पर ईडी से जवाब तलब, वरिष्ठ अधिकारी से हलफनामा तलब

Wed, 02 Oct 2024 05:55 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 02 Oct 2024 05:55 PM IST
सार

यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र, न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी की खंडपीठ ने अमित कुमार गौतम व करीब 200 से अधिक निवेशकों की याचिका पर ईडी के अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह और सीबीआई के वकील संजय यादव को सुनकर दिया है।

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Reply sought from ED on recovery of Shine City investors, affidavit sought from senior officer
अदालत। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाइन सिटी में निवेश की गई धनराशि को 18 फीसदी ब्याज समेत लौटाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वरिष्ठ अधिकारी से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। फिलहाल, निवेशकों को कोई राहत नहीं दी है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र, न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी की खंडपीठ ने अमित कुमार गौतम व करीब 200 से अधिक निवेशकों की याचिका पर ईडी के अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह और सीबीआई के वकील संजय यादव को सुनकर दिया है। याचियों का कहना था कि हाईकोर्ट ने एक जुलाई 24 के आदेश से कंपनी में निवेश करने वालों को वसूली कार्रवाई करने की अनुमति दी है। याची भी समान आदेश पाने के हकदार हैं।
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कोर्ट ने कहा कि याचिका की पोषणीयता पर संदेह है कि क्या कोर्ट मांगा गया अनुतोष दे सकता है या नहीं। कोर्ट ने आदेश दिया कि याची कंपनी के निवेशक हैं। ऐसे में निवेश की गई धनराशि को 18 फीसदी ब्याज सहित लौटाने की मांग को लेकर कोर्ट आए हैं। अदालत इनके ऐसे दावे पर विचार करने का निर्देश नहीं दे सकती। वह उचित फोरम पर जा सकते हैं। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध सहित, हवाला व क्रिप्टो करेंसी के जरिये विदेशों में निवेश के आरोप हैं। कोर्ट ने कहा कि पूरे प्रदेश में कंपनी के खिलाफ 454 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं।
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ईडी ने कंपनी निदेशकों की संपत्तियों को जब्त भी किया है। हवाला के जरिये दुबई आदि देशों में धन लगाया गया है। याचियों के निवेश का विस्तृत ब्योरा नहीं है। निवेश की प्रकृति क्या है, यह भी साफ नहीं है। इसलिए अदालत फिलहाल, इनके निवेश की वसूली कार्यवाही का आदेश नहीं दे सकती। कहा कि अंतिम आदेश देने के पूर्व पहले प्रवर्तन निदेशालय से परीक्षण के लिए कहा जाना सही होगा। लिहाजा, कोर्ट ने ईडी निदेशालय को मामले का परीक्षण करने व वरिष्ठ अधिकारी का व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 21 अक्तूबर को होगी। संवाद

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