फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Relief to former MP Azam Khan for now, do not pronounce judgement in Rampur Yatimkhana case

High Court : पूर्व सांसद आजम खां को फिलहाल राहत, रामपुर यतीमखाना मामले में न सुनाएं फैसला, जारी रखें ट्रायल

Wed, 18 Jun 2025 04:55 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 18 Jun 2025 04:55 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वक्फ की संपत्ति पर अवैध निर्माण को लेकर पूर्व सांसद आजम खान और अन्य आरोपियों के खिलाफ चल रहे ट्रायल का अंतिम फैसले सुनाने पर तीन जुलाई तक रोक लगा दी है।

विज्ञापन
Relief to former MP Azam Khan for now, do not pronounce judgement in Rampur Yatimkhana case
आजम खां - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वक्फ की संपत्ति पर अवैध निर्माण को लेकर पूर्व सांसद आजम खान और अन्य आरोपियों के खिलाफ चल रहे ट्रायल का अंतिम फैसले सुनाने पर तीन जुलाई तक रोक लगा दी है। हलांकि ट्रायल जारी रहेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने आरोपी मोहम्मद इस्लाम उर्फ इस्लाम ठेकेदार और अन्य की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया।

विज्ञापन

यह मामला 15 अक्तूबर 2016 की उस घटना से जुड़ा है, जिसमें रामपुर में एक वक्फ संपत्ति (यतीमखाना) पर बना अवैध निर्माण ढहा दिया गया था। इसको लेकर साल 2019 और 2020 के बीच रामपुर कोतवाली में 12 एफआईआर दर्ज हुई थी। बाद में सांसद-विधायक मामलों की विशेष अदालत ने सभी मुकदमों को एक साथ जोड़कर चलाने का फैसला किया।

विज्ञापन

इन मामलों में आजम खान समेत अन्य आरोपियों पर डकैती, घुसपैठ और आपराधिक साजिश जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। याचिका में कहा गया कि निचली अदालत इस मामले में जल्दी फैसला देना चाहती है, जिससे निष्पक्ष सुनवाई पर शक होता है। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत में मुकदमे की सुनवाई चलती रहेगी, लेकिन जब तक अगली सुनवाई नहीं होती, तब तक कोई अंतिम आदेश पारित न किया जाए।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed