High Court : पूर्व सांसद आजम खां को फिलहाल राहत, रामपुर यतीमखाना मामले में न सुनाएं फैसला, जारी रखें ट्रायल
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वक्फ की संपत्ति पर अवैध निर्माण को लेकर पूर्व सांसद आजम खान और अन्य आरोपियों के खिलाफ चल रहे ट्रायल का अंतिम फैसले सुनाने पर तीन जुलाई तक रोक लगा दी है।
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वक्फ की संपत्ति पर अवैध निर्माण को लेकर पूर्व सांसद आजम खान और अन्य आरोपियों के खिलाफ चल रहे ट्रायल का अंतिम फैसले सुनाने पर तीन जुलाई तक रोक लगा दी है। हलांकि ट्रायल जारी रहेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने आरोपी मोहम्मद इस्लाम उर्फ इस्लाम ठेकेदार और अन्य की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया।
यह मामला 15 अक्तूबर 2016 की उस घटना से जुड़ा है, जिसमें रामपुर में एक वक्फ संपत्ति (यतीमखाना) पर बना अवैध निर्माण ढहा दिया गया था। इसको लेकर साल 2019 और 2020 के बीच रामपुर कोतवाली में 12 एफआईआर दर्ज हुई थी। बाद में सांसद-विधायक मामलों की विशेष अदालत ने सभी मुकदमों को एक साथ जोड़कर चलाने का फैसला किया।
इन मामलों में आजम खान समेत अन्य आरोपियों पर डकैती, घुसपैठ और आपराधिक साजिश जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। याचिका में कहा गया कि निचली अदालत इस मामले में जल्दी फैसला देना चाहती है, जिससे निष्पक्ष सुनवाई पर शक होता है। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत में मुकदमे की सुनवाई चलती रहेगी, लेकिन जब तक अगली सुनवाई नहीं होती, तब तक कोई अंतिम आदेश पारित न किया जाए।