फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Relief to Anwar Shahzad, brother-in-law of Mafia Mukhtar Ansari, High Court orders to release him on bail

UP : माफिया मुख्तार अंसारी के साले अनवर शहजाद को राहत, हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का दिया आदेश

Tue, 03 Jan 2023 03:18 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Tue, 03 Jan 2023 03:18 PM IST
सार

माफिया मुख्तार अंसारी के साले अनवर शहजाद के भाई आतिफ़ रजा उर्फ सरजील को पहले ही इस मामले में जमानत मिल चुकी है। सरकारी जमीन कब्जाने के मामले में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। जस्टिस सैयद वैज मियां की सिंगल बेंच ने जमानत अर्जी मंजूर की।

विज्ञापन
Relief to Anwar Shahzad, brother-in-law of Mafia Mukhtar Ansari, High Court orders to release him on bail
Prayagraj : माफिया मुख्तार अंसारी। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी के साले अनवर शहजाद की गैंगस्टर केस में जमानत मंजूर कर ली है। हाईकोर्ट ने उसे जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश दिया है। 31 जनवरी 2022 को मऊ के दक्षिण टोला थाने में अनवर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में एफआईआर दर्ज की गई थी। अनवर इस समय गाजीपुर की जेल में बंद है अनवर की जमानत पर अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने बहस की।

विज्ञापन


अनवर शहजाद के भाई आतिफ़ रजा उर्फ सरजील को पहले ही इस मामले में जमानत मिल चुकी है। सरकारी जमीन कब्जाने के मामले में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। जस्टिस सैयद वैज मियां की सिंगल बेंच ने जमानत अर्जी मंजूर की। आतिफ़ रज़ा को जेल से निकलते ही ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। अब देखना यह होगा कि अनवर शहज़ाद के ग़ाज़ीपुर जेल से रिहा होने पर ईडी उसे गिरफ्तार करती है या नहीं।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed