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एक दिन में करना होगा व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन

Sun, 26 Jun 2016 01:59 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद Updated Sun, 26 Jun 2016 01:59 AM IST
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Registration will be on a day traders
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 वाणिज्य कर विभाग में अफसरों को अब व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन एक दिन में ही करना होगा। तत्काल रजिस्ट्रेशन को लेकर लगातार आदेश के बावजूद अफसर इसे लेकर गंभीर नहीं है। वाणिज्य कर कमिश्नर मुकेश कुमार मेश्राम ने अफसरों की इस कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए एडीशनल कमिश्नर एवं ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) को आदेश दिया है कि गैर संवेदनशील वस्तुओं के  कारोबार के लिए रजिस्ट्रेशन के आवेदन पत्र एक कार्यदिवस में जबकि संवेदनशील वस्तुओं के लिए रजिस्ट्रेशन के आवेदन पर व्यापार स्थल की जांच के बाद 15 दिन के भीतर निपटाएं जाएं। उन्होंने शासन और मुख्यालय की प्राथमिकता वाले इस काम में लापरवाही अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।
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वाणिज्य कर कमिश्नर ने 12 अप्रैल को पूरे प्रदेश में जोन वार रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य निर्धारित किया था। इसके लिए विस्तार से दिशा-निर्देश भी दिए गए थे, ताकि रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने पर व्यापारियों को किसी तरह की दिक्कत न हो। रजिस्ट्रेशन पर इसलिए भी जोर दिया जा रहा है कि आने वाले समय में देश में जीएसटी लागू हो जाएगा और इसका फायदा तभी मिलेगा, जब व्यापारी विभाग में रजिस्टर्ड होगा। इसी के मद्देनजर पांच लाख या उससे अधिक सालाना टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए रजिस्ट्रेशन पहले ही अनिवार्य किया जा चुका है लेकिन रजिस्ट्रेशन को लेकर अफसर गंभीर नहीं है।

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ऐसे में कमिश्नर मेश्राम ने दो दिन पहले आदेश जारी किया है कि रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों का निस्तारण, गैर संवेदनशील वस्तुओं के मामले में एक दिन में तथा संवेदनशील वस्तुओं के मामले में व्यापार स्थल की जांच के बाद 15 दिन में निस्तारण किया जाए। कमिश्नर ने कहा है कि रजिस्ट्रेशन के बाद प्रमाण पत्र की हस्ताक्षरित प्रति की स्कैन कॉपी व्यापारी को ई-मेल से उपलब्ध कराई जाए, जबकि मूल प्रति डाक से भेजी जाए। उन्होंने ज्वाइंट कमिश्नर को इसकी हर सप्ताह समीक्षा करने को कहा है। साथ ही चेताया है कि रजिस्ट्रेशन प्रार्थना पत्रों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा में न करने वाले अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

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