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High Court : महाकुंभ में हुई श्रद्धालु की मौत का प्रमाण पत्र जारी करें रजिस्ट्रार, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

Wed, 30 Apr 2025 05:42 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 30 Apr 2025 05:42 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के जन्म-मृत्यु पंजीकरण रजिस्ट्रार को महाकुंभ में हुई श्रद्धालु की मौत का प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया है।

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Registrar should issue certificate of death of devotee in Maha Kumbh, High Court ordered
अदालत - फोटो : ANI

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के जन्म-मृत्यु पंजीकरण रजिस्ट्रार को महाकुंभ में हुई श्रद्धालु की मौत का प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ एवं न्यायमूर्ति डॉ. वाई.के. श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मध्य प्रदेश रायसेन जिले की निवासी रामकली बाई की याचिका पर अधिवक्ता अरुण कुमार यादव को सुन कर दिया है। अधिवक्ता ने दलील दी कि याची के पति मोहन अहिरवार उर्फ मोहन लाल की महाकुंभ मेले में मौत हो गई थी।

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इसके बाद डीएम प्रयागराज से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की मांग करते हुए पंजीकृत डाक के जरिये आवेदन किया था। लेकिन वह जारी नहीं हो सका। इसके खिलाफ याची ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए कहा कि यदि कोई विधिक अड़चन नहीं है तो प्रमाण पत्र आठ हफ्ते में जारी किया जाएं।

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