हाईकोर्ट : बाहुबली डीपी यादव को राहत देने से इन्कार, आपराधिक केस रद्द करने के लिए दाखिल याचिका खारिज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 18 Feb 2023 12:31 AM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली धर्मपाल सिंह उर्फ डीपी यादव को राहत देने से इन्कार कर दिया है। इनके खिलाफ मुरादाबाद की एमपीएमएलए की विशेष अदालत में चल रहे आपराधिक केस को रद्द करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका खारिज कर दी है।
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डीपी यादव
- फोटो : अमर उजाला