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हाईकोर्ट : बाहुबली डीपी यादव को राहत देने से इन्कार, आपराधिक केस रद्द करने के लिए दाखिल याचिका खारिज

Sat, 18 Feb 2023 12:31 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 18 Feb 2023 12:31 AM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली धर्मपाल सिंह उर्फ डीपी यादव को राहत देने से इन्कार कर दिया है। इनके खिलाफ मुरादाबाद की एमपीएमएलए की विशेष अदालत में चल रहे आपराधिक केस को रद्द करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका खारिज कर दी है।

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Refusal to give relief to Bahubali DP Yadav, dismissed the petition filed for cancellation of crim
डीपी यादव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली धर्मपाल सिंह उर्फ डीपी यादव को राहत देने से इन्कार कर दिया है। इनके खिलाफ मुरादाबाद की एमपीएमएलए की विशेष अदालत में चल रहे आपराधिक केस को रद्द करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका खारिज कर दी है। धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल याचिका में विशेष अदालत के आठ दिसंबर 20 के आदेश सहित केस कार्यवाही रद करने की मांग की गई थी। यह आदेश न्यायमूर्ति डी के सिंह ने दिया है।

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याची के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 352 व 341 तथा धारा सात आपराधिक संशोधन कानून के तहत दर्ज मामला अंतिम स्टेज पर है। अभियुक्त के बयान लेने की तारीख नियत है। कुछ सह अभियुक्तों का बयान दर्ज हो चुका है। कुछ के धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत बयान दर्ज होने हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया और याचिका खारिज कर दी।

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