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हाईकोर्ट : नौकरी के दौरान अधिक भुगतान की वसूली गलत, ब्याज सहित कटौती राशि वापस करने का निर्देश

Sun, 18 Dec 2022 08:50 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 18 Dec 2022 08:50 PM IST
सार

कोर्ट ने प्रदेश सरकार को यह छूट दी है कि चाहे तो नौकरी के दौरान किए गए अधिक भुगतान के जिम्मेदार अधिकारी से उनका दायित्व निर्धारित करते हुए उनसे वसूली करें। सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम का कहना था कि विभागीय कार्रवाई संपादित किए बगैर याचीगण से पैसों की कटौती की गई है। 

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Recovery of overpayment during job wrong, instructions to return deduction amount with interest
(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को मिले पैसों से नौकरी के दौरान हुए अधिक भुगतान की वसूली करना गलत है। कोर्ट ने इसी के साथ आगरा के पीएसी के प्लाटून कमांडर  रहे सुरेश चंद यादव तथा उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग से वाराणसी से रिटायर इंस्पेक्टर गोपाल सिंह से सेवानिवृत्ति के बाद की गई वसूली को ब्याज सहित वापस करने का निर्देश दिया है।

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कोर्ट ने प्रदेश सरकार को यह छूट दी है कि चाहे तो नौकरी के दौरान किए गए अधिक भुगतान के जिम्मेदार अधिकारी से उनका दायित्व निर्धारित करते हुए उनसे वसूली करें। सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम का कहना था कि विभागीय कार्रवाई संपादित किए बगैर याचीगण से पैसों की कटौती की गई है। 
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इस प्रकार का वसूली आदेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300. ए का उल्लंघन है, इसे रद्द किया जाना चाहिए। अधिवक्ता का कहना था कि सेवा के दौरान जो वेतन दिया गया, वह शासनादेशों के अनुकूल था। इसमें याचीगण की कोई गलती नहीं थी और न ही इन्होंने धोखे से वेतन प्राप्त किया था।
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यह फैसला जस्टिस पंकज भाटिया ने सुरेश चंद्र यादव, प्लाटून कमांडर, पीएससी तथा इंस्पेक्टर गोपाल सिंह की याचिकाओं पर पारित किया है। पुलिस विभाग के दोनों अधिकारियों ने रिटायरमेंट के बाद उनके विरुद्ध पारित वसूली आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। रिटायरमेंट के बाद याचीगणों की ग्रेच्युटी एवं पेंशन से पैसों की कटौती कर ली गई थी तथा कहा गया था कि यह कटौती इस कारण की जा रही है कि सेवाकाल के दौरान उन्हें अधिक वेतन भुगतान किया गया था।

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