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हाईकोर्ट ने कहा : नियमानुसार की जाए राशन दुकान लाइसेंस निरस्तीकरण कार्यवाही
Thu, 12 May 2022 11:05 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 12 May 2022 11:05 PM IST
सार
हाई कोर्ट ने तीन माह में विधिवत पूरी जांच कर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने महेंद्र सिंह की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची का कहना था कि 13 अप्रैल 2022 को एसडीएम ने याची के सस्ते गल्ले की दूकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया।
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अदालत
- फोटो : file
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि उल्टा कभी सही नहीं हो सकता। बड़े अधिकारी की प्रारंभिक जांच के जवाब पर छोटे अधिकारी द्वारा विचार करने को सही नहीं कह सकते। हाई कोर्ट ने कहा कि सस्ते गल्ले की दुकान का लाइसेंस निरस्त करने के गंभीर प्रभाव होते हैं। इसके साथ हाई कोर्ट ने दूकान का लाइसेंस निरस्त करने के खिलाफ अपील करने की सरकारी वकील की आपत्ति अस्वीकार कर दी और एसडीएम सहसवान के लाइसेंस निरस्त करने के आदेश को रद कर दिया।
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हाई कोर्ट ने तीन माह में विधिवत पूरी जांच कर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने महेंद्र सिंह की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची का कहना था कि 13 अप्रैल 2022 को एसडीएम ने याची के सस्ते गल्ले की दूकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया। इससे पहले एरिया राशनिंग अधिकारी ने प्रारंभिक जांच की जिसका याची ने जवाब दिया। आपूर्ति निरीक्षक ने इस पर विचार किया जबकि उसका पद एरिया राशनिंग अधिकारी से छोटा हैं।
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नियमानुसार आपूर्ति निरीक्षक को प्रारंभिक जांच करनी थी और एरिया राशनिंग अधिकारी जवाब पर विचार करता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में अपील दाखिल करने को कहना सही नहीं होगा और याचिका लंबित रखना भी उचित नहीं होगा। इसलिए कोर्ट ने लाइसेंस निरस्त करने का आदेश रद् कर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
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