फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Rajiv Kumar IAS demanding sacking

आईएएस राजीव कुमार को बर्खास्त करने की मांग

Wed, 20 Apr 2016 12:10 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद Updated Wed, 20 Apr 2016 12:10 AM IST
विज्ञापन
Rajiv Kumar IAS demanding sacking
अदालत - फोटो : file
सीनियर आईएएस अधिकारी राजीव कुमार को भ्रष्टाचार के मामले में जेल भेजे जाने के बाद अब उनकी बर्खास्तगी की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। राजीव कुमार को सीबीआई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में तीन वर्ष की सजा सुनाई है। सजा के खिलाफ उनकी अपील हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद उनको जेल भेज दिया गया है। पंजाब के पूर्व डीजीपी जूलिया एफ रिबेरो और कई पूर्व आईएएस अधिकारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर राजीव कुमार को सिविल सर्विसेज से बर्खास्त करने की मांग की है।
विज्ञापन


याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता और न्यायमूर्ति आरके कक्कड़ ने प्रदेश सरकार को इस मामले में दस दिन में जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। सरकार से पूछा है कि राजीव कुमार को जेल भेजे जाने के बाद सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। याचिका पर दो मई को सुनवाई होगी। याचिका में यह भी मांग की गई थी कि हाईकोर्ट से अपील खारिज होने के बाद राजीव कुमार को न्यायालय में सरेंडर करने का आदेश दिया जाए, मगर इससे पूर्व ही राजीव सरेंडर कर जेल भेजे जा चुके हैं। दूसरी प्रार्थना उनको सेवा से बर्खास्त करने की है। इस पर बल देते हुए अधिवक्ता सतीश चतुर्वेदी ने कहा कि सजायाफ्ता अधिकारी के खिलाफ नियम 14(1) में कार्रवाई की जानी चाहिए।
विज्ञापन


उल्लेखनीय है नोएडा में तैनाती के दौरान पूर्व आईएएस नीरा यादव और राजीव कुमार पर प्लाटों के आवंटन में घोटाला करने का आरोप लगा था। दोनों को सीबीआई की विशेष अदालत ने तीन-तीन वर्ष कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके खिलाफ अपील दाखिल की गई थी, जिसे जस्टिस हर्ष कुमार ने 24 फरवरी 2016 को खारिज कर दी थी। राजीव कुमार ने सुप्रीमकोर्ट की शरण ली, मगर उनको वहां भी राहत नहीं मिली। सुप्रीमकोर्ट ने सरेंडर के लिए कहा था। इसके बाद राजीव कुमार ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था, जहां से उनको जेल भेज दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed