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राजूपाल हत्याकांड में अतीक की दूसरी बार जमानत खारिज

Fri, 05 Jul 2019 08:12 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 05 Jul 2019 08:12 PM IST
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Raja Pal murder case: Asik's bail rejected for second time
Atiq Ahmad Byte On FIR Against Him, Allahabad - 04 004
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राजूपाल हत्याकांड में अतीक की दूसरी बार जमानत खारिज
0 सुप्रीमकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई कर रही है जांच
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। 14 साल पुराने राजूपाल हत्याकांड में हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद अतीक अहमद की दूसरी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है। अतीक राजूपाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी हैं। 2005 में तत्कालीन शहर पश्चिमी विधायक राजूपाल की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी। अतीक पर हत्या की साजिश रचने का आरोप है। जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हत्याकांड की जांच सीबीआई कर रही है। अतीक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश त्रिवेदी और सीबीआई की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश ने पक्ष रखा।

सीबीआई के वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि अभियुक्त के जमानत पर छूटने पर दुबारा अपराध करने की संभावना है। अतीक पर राजूपाल हत्याकांड के गवाहों को धमकाने और अपहरण करने का भी आरोप है। इस मामले में अलग से मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें कुछ का ट्रायल अभी चल रहा है। पुलिस की चार्जशीट पर सेशनकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। इसी बीच राजूपाल की पत्नी पूर्व विधायक पूजा पाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सीबीआई जांच की मांग की । जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। अतीक पर 75 से अधिक आपराधिक केस दर्ज है। शुआटस, नैनी में घुसकर मारपीट करने के आरोप में हाईकोर्ट की सख्ती के बाद पुलिस ने अतीक को फिर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देवरिया जेल में रहते हुए लखनऊ के व्यवसायी को जेल में बुलाकर फिरौती मांगने और मारपीट करने का केस भी अतीक पर हाल ही में दर्ज हुआ है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए अतीक को अहमदाबाद, गुजरात में जेल में रखने का आदेश दिया।
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