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कॉपियां नष्ट करने के मामले में हरकत में आया लोक सेवा आयोग
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Tue, 20 Jun 2017 02:17 AM IST
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पीसीएस 2014 की कॉपियां नष्ट करने के मामले में राज्यपाल राम नाइक तथा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद लोक सेवा आयोग हरकत में आ गया है। आयोग ने कॉपियां जलाए जाने के मामले में सोमवार को देर शाम सार्वजनिक विज्ञप्ति (विज्ञापन) जारी की है।
पीसीएस 2014 की कॉपियां आनन-फानन में जलाए जाने का मामला सामने आने के बाद प्रदेश सरकार ने इसे बेहद गंभीरता से लिया। इस मामले में राज्यपाल की प्रतिक्रिया के बार मामला और गंभीर हो गया, क्योंकि इसी के बाद उप मुख्यमंत्री डॉ. शर्मा ने मामले में कार्रवाई का भी इशारा कर दिया है। ऐसे में गर्दन फंसती देख लोक सेवा आयोग के अफसर हरकत में आ गए। सचिव अटल कुमार राय ने सोमवार को देर शाम विज्ञप्ति जारी कर स्पष्टीकरण दिया है कि आयोग के ऑफिस मैनुअल के क्रम में अभिलेखों के विनष्टीकरण के लिए निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या जी-35-51/23/रूल्स-61-62 दिनांक 23 जनवरी 1964 सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या अधिष्ठान 959/20 अधिष्ठान/2009-2010 दिनांक 18 नवंबर, 2009 की श्रेणी-6 के बिंदु-2 का पालन किया गया।
सचिव ने स्पष्ट किया कि इसके तहत विभिन्न परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों द्वारा प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं को परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष तक संरक्षित रखने के बाद विनष्टीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। साथ ही अन्य अभिलेखों के संरक्षण एवं उनके विनष्टीकरण की कार्रवाई भी आयोग ने इसी नियम के अनुसार की जाती है।
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पीसीएस 2014 की कॉपियां आनन-फानन में जलाए जाने का मामला सामने आने के बाद प्रदेश सरकार ने इसे बेहद गंभीरता से लिया। इस मामले में राज्यपाल की प्रतिक्रिया के बार मामला और गंभीर हो गया, क्योंकि इसी के बाद उप मुख्यमंत्री डॉ. शर्मा ने मामले में कार्रवाई का भी इशारा कर दिया है। ऐसे में गर्दन फंसती देख लोक सेवा आयोग के अफसर हरकत में आ गए। सचिव अटल कुमार राय ने सोमवार को देर शाम विज्ञप्ति जारी कर स्पष्टीकरण दिया है कि आयोग के ऑफिस मैनुअल के क्रम में अभिलेखों के विनष्टीकरण के लिए निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या जी-35-51/23/रूल्स-61-62 दिनांक 23 जनवरी 1964 सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या अधिष्ठान 959/20 अधिष्ठान/2009-2010 दिनांक 18 नवंबर, 2009 की श्रेणी-6 के बिंदु-2 का पालन किया गया।
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सचिव ने स्पष्ट किया कि इसके तहत विभिन्न परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों द्वारा प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं को परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष तक संरक्षित रखने के बाद विनष्टीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। साथ ही अन्य अभिलेखों के संरक्षण एवं उनके विनष्टीकरण की कार्रवाई भी आयोग ने इसी नियम के अनुसार की जाती है।
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