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जनहित याचिका : हाईकोर्ट ने नगर निगम और विकास प्राधिकरण को जारी किया नोटिस, जवाब दाखिल करने का निर्देश

Thu, 25 Apr 2024 01:30 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 25 Apr 2024 01:30 PM IST
सार

समाजसेवी योगेंद्र पांडेय, पूर्व पार्षद कमलेश सिंह, सूरज गौतम, निखिलेश श्रीवास्तव ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने शहर के लगभग 100 वार्डों में मुख्य सड़क से लगी गलियों के निर्माण, मरम्मत न होने और साइड रोड न निकाले जाने का मुद्दा उठाया है।

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Public Interest Litigation: High Court issues notice to Municipal Corporation and Development Authority
अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई (सांकेतिक) - फोटो : ANI

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर निगम और प्रयागराज विकास प्राधिकरण को नोटिस जारी किया है। साथ ही काउंटर दाखिल करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।

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समाजसेवी योगेंद्र पांडेय, पूर्व पार्षद कमलेश सिंह, सूरज गौतम, निखिलेश श्रीवास्तव ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने शहर के लगभग 100 वार्डों में मुख्य सड़क से लगी गलियों के निर्माण, मरम्मत न होने और साइड रोड न निकाले जाने का मुद्दा उठाया है।
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याची अधिवक्ता विजय चंद्र श्रीवास्तव, सुनीता शर्मा, प्रियंका श्रीवास्तव ने न्यायालय को अवगत कराया कि शहर के शहर के सभी 100 वार्डों की गलियां चलने योग्य नहीं हैं। सड़कों पर सीवर का पानी बह रहा है। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत मिली धनराशि का नगर निगम व प्रयागराज विकास प्राधिकरण सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। याचिका में मुख्य सचिव, नगर विकास सचिव, कमिश्नर, डीएम प्रयागराज, पीडीए उपाध्यक्ष, नगर आयुक्त और मुख्य इंजीनियर को पक्षकार बनाया गया है।

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