फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Provisional answer key for principal recruitment released, objections sought till November 27

प्राचार्य भर्ती की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी, 27 नवंबर तक मांगी गईं आपत्तियां

Tue, 10 Nov 2020 08:50 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Tue, 10 Nov 2020 08:50 PM IST
विज्ञापन
Provisional answer key for principal recruitment released, objections sought till November 27
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (यूपीएचईएसससी) ने विज्ञापन संख्या 49 के तहत प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य के 290 पदों पर भर्ती के लिए हुई परीक्षा की अनंतिम उत्तर कुंजी मंगलवार को जारी कर दी। आयोग ने अनंतिम उत्तर कुंजी पर अभ्यर्थियों से 27 नवंबर तक आपत्तियां मांगी है। अनंतिम उत्तरकुंजी में किसी तरह का संशोधन नहीं है।
विज्ञापन


प्राचार्य भर्ती परीक्षा 29 अक्तूबर को बिशप जॉनसन स्कूल, कटरा में आयोजित की गई थी। प्राचार्य पद की भर्ती के लिए कुल 917 अभ्यर्थी पंजीकृत थे और इनमें से 743 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे।
विज्ञापन


परीक्षा में माइनस मार्किंग भी लागू थी और बहुविकल्पीय प्रकार के सवाल पूछे गए। प्राचार्य के पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से पहली बार लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। इससे पूर्व सीधे इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती होती थी। लिखित परीक्षा में 100 सवाल पूछ गए थे। आयोग ने अनंतिम उत्तर कुंजी अपनी वेबसाइट एवं पोर्टल पर अपलोड कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन


आयोग की सचिव वंदना त्रिपाठी के अनुसार अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में किसी प्रश्र या उसके उत्तर में कोई विसंगति प्रतीत होती है तो प्रति प्रश्र 500 रुपये शुल्क के साथ (नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट) अपनी आपत्ति पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर 27 नवंबर तक सुबह 10 से शाम पांच बजे के बीच आयोग कार्यालय में उपलब्ध करा दें।


बैंक ड्राफ्ट ‘सचिव उत्तर प्रदेश उच्च्तर शिक्षा सेवा आयोग, प्रयागराज’ के नाम से बनेगा। बिना प्रमाण एवं बिना आपत्ति शुल्क प्राप्त आपत्तियों पर आयोग कोई विचार नहीं करेगा। अभ्यर्थियों की जिन आपत्तियों पर विशेषज्ञ सहमति प्रदान करेंगे, उन आपत्तियों के प्रति प्राप्त आपत्ति शुल्क अभ्यर्थियों को वापस कर दिया जाएगा। शेष आपत्तियों के प्रति लिया गया आपत्ति शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed