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High Court : दुष्कर्म के आरोपी 70 वर्षीय चलने में असमर्थ वाराणसी के विश्वनाथ पांडेय के उत्पीड़न पर रोक

Sat, 14 Jan 2023 08:47 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 14 Jan 2023 08:47 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के अर्थराइटिस के कारण बिना सहारे चलने में असमर्थ 70 वर्षीय विश्वनाथ पांडेय के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप में दर्ज प्राथमिकी के तहत उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

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Prohibition on harassment of Vishwanath Pandey of Varanasi 70 years old, unable to walk, accused of rape
court - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के अर्थराइटिस के कारण बिना सहारे चलने में असमर्थ 70 वर्षीय विश्वनाथ पांडेय के खिलाफ  दुष्कर्म के आरोप में दर्ज प्राथमिकी के तहत उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है और विपक्षी पीड़िता को नोटिस जारी कर सरकार सहित उससे तीन हफ्ते में याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने विश्वनाथ पांडेय के अधिवक्ता अश्वनी कुमार मिश्र को सुनकर दिया है।

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याची का कहना है कि पीड़िता लोगों को झूठे केस में फंसाकर ब्लैकमेल करती है। उसने याची के खिलाफ  कोतवाली वाराणसी में फर्जी एफ आई आर दर्ज कराई है। कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर वाराणसी से व्यक्तिगत हलफनामा मागा था। जिसमें खुलासा किया गया है कि बैंक ऑफ  बड़ौदा फतेहपुर के कैशियर सुरेश चंद्र द्विवेदी ने महिला अरूणी मिश्रा के खिलाफ ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है।
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पुलिस की चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लेकर आरोपी महिला को सम्मन जारी किया है। याची अधिवक्ता अश्वनी कुमार मिश्र का कहना है कि उसी महिला ने याची को बिना किसी घटना हुए फर्जी आरोप में एफआईआर दर्ज कराई है, जो व्यक्ति बिना सहारे चल नहीं सकता उसे दुष्कर्म के आरोप में फंसाया गया है। कोर्ट ने मुद्दे को विचारणीय माना है।

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