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पीसीएस-प्री का रिजल्ट अपलोड करने का आदेश
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Wed, 13 Jul 2016 01:05 AM IST
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अदालत
- फोटो : file
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हाईकोर्ट ने पीसीएस प्री 2016 में सफल अभ्यर्थियों की सूची पते सहित वेबसाइट पर अपलोड करने और याचीगण को उपलब्ध कराने का लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। मंगलवार को आयोग की ओर से कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया। याचीगण को कोर्ट ने इसका प्रतिउत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका पर न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता और न्यायमूर्ति एमके गुप्ता की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। पीसीएस प्री के परिणाम को अनिल कुमार सिंह और 61 अन्य अभ्यर्थियों ने चुनौती दी है।
याचिका में कहा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए 12 सवालों के जवाब गलत हैं। इसके कारण चयन परिणाम प्रभावित हुआ है। सवालों के सही उत्तर देने वालों के अंक कट गए, जबकि गलत उत्तर देने वालों को अंक मिला है। कोर्ट ने आयोग को विशेषज्ञ राय के साथ जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। अभ्यर्थियों की ओर से आयोग के विशेषज्ञ पैनल पर भी सवाल उठाए गए हैं। मांग की गई है कि प्रश्नों के उत्तर संशोधित कर दुबारा परिणाम घोषित किया जाए। याचिका में सफल अभ्यर्थियों को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है ताकि उनका पक्ष भी सामने आ सके। याचीगण की ओर से अधिवक्ता आलोक मिश्र ने पक्ष रखा।
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याचिका में कहा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए 12 सवालों के जवाब गलत हैं। इसके कारण चयन परिणाम प्रभावित हुआ है। सवालों के सही उत्तर देने वालों के अंक कट गए, जबकि गलत उत्तर देने वालों को अंक मिला है। कोर्ट ने आयोग को विशेषज्ञ राय के साथ जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। अभ्यर्थियों की ओर से आयोग के विशेषज्ञ पैनल पर भी सवाल उठाए गए हैं। मांग की गई है कि प्रश्नों के उत्तर संशोधित कर दुबारा परिणाम घोषित किया जाए। याचिका में सफल अभ्यर्थियों को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है ताकि उनका पक्ष भी सामने आ सके। याचीगण की ओर से अधिवक्ता आलोक मिश्र ने पक्ष रखा।
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