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प्रतिबंध हटा, अब शर्तों के साथ बनेंगे ड्राइविंग लाइसेंस, जानें क्या हैं नई शर्तें

Fri, 22 May 2020 01:22 AM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 22 May 2020 01:22 AM IST
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Prayagraj Uttar Pradesh Ban lifted, now driving license will be made with conditions, know what are new conditions
डीएल
दिसंबर-2019 तक डीएल की वैधता समाप्त होने के बाद नवीनीकरण न होने से बड़ी संख्या में वाहन स्वामी परेशान हैं। वाहनों केपंजीयन के अलावा डीएल जारी करने और नवीनीकरण करने पर प्रतिबंध लगने से हजारों लोग प्रभावित हैं।
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यही वजह है कि लॉकडाउन में डीएल ती वैधता समाप्त होने के बाद सड़कों पर वाहन के साथ निकल लोगों के चालान हो रहे हैं।  ऐसे में दिक्कतों को देखते हुए परिवहन विभाग ने शर्तों के साथ डीएल के लंबित आवेदनों का निस्तारण करने का निर्णय लिया है। जबकि नए लाइसेंस के के आवेदनों की प्रक्रिया ब्लाक कर दी गई है। पहले डीएल जिलों के संभागीय परिवहन कार्यालयों में बनता ही नहीं था।
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कोविड-19 महामारी के संक्रमण की वजह से घोषित लॉकडाउन के बीच वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने पर लगी रोक शर्तों केसाथ हटा ली गई है। परिवहन आयुक्त ने इस आशय का आदेश जारी किया है। कहा गया है कि लॉकडाउन के बावजूद बड़ी संख्या में लोग डीएल के लिए परिवहन कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। कार्यालय खुलने के बाद भी आवेदकों की भीड़ न लगने देने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं।
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ऐसे में लाइसेंस के नए आवेदनों की प्रक्रिया को ब्लॉक कर दिया गया है। लॉक डाउन से पहले के सैकड़ों आवेदन लंबित पड़े हैं। ऐसे में परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने लंबित पड़े डीएल के आवेदनों का निस्तारण शुरू करने का निर्देश दिया है। अपर परिवहन आयुक्त विनय कुमार सिंह के मुताबिक रोस्टर के लिहाज से तीन चरणों में लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया संचालित होगी।


इसमें सुबह 10 से 12 बजे, 12:30 से 2:30 बजे और तीन से शाम पांच बजे तक डीएल के आवेदनों का निस्तारण किया जाएगा। एआरटीओ एसआर वर्मा ने बताया कि प्रतिदिन उपलब्ध कोटा को कम करते हुए एक तिहाई यानी न्यूनतम 45 और अधिकतम 100 लाइसेंस जारी किए जा सकेंगे। इस दौरान दफ्तर के नियमित सैनिटाइजेशन के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।  
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