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प्रयागराज: अधिक कट ऑफ के बावजूद नियुक्ति न देने पर जवाब तलब
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Prayagraj: Response summoned for not giving appointment despite high cut off
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस व पीएसी में कांस्टेबल भर्ती 2018 के मामले में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित ओबीसी अभ्यर्थियों को घोषित कट ऑफ मेरिट से अधिक अंक अर्जित करने के बावजूद नियुक्ति न देने पर पुलिस भर्ती बोर्ड और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अभ्यर्थी वीरेंद्र कुमार और अन्य की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति विवेक वर्मा सुनवाई कर रहे हैं।
याचीगण के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना है कि याचीगण ने कांस्टेबल भर्ती 2018 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित कोटे के तहत ओबीसी श्रेणी में आवेदन किया था।
सभी चरणों की परीक्षाओं में वे शामिल हुए और दो मार्च 2020 को अंतिम चयन परिणाम घोषित हुआ। याचीगण को 126.2389 तथा 109.704 अंक प्राप्त हुए। जबकि इस वर्ग में बोर्ड की कट ऑफ मेरिट 76.0971 ही है। अधिक अंक पाने के बावजूद उनका चयन नहीं हो सका। प्रदेश सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल उपस्थित हुए। कोर्ट ने उनको चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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याचीगण के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना है कि याचीगण ने कांस्टेबल भर्ती 2018 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित कोटे के तहत ओबीसी श्रेणी में आवेदन किया था।
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सभी चरणों की परीक्षाओं में वे शामिल हुए और दो मार्च 2020 को अंतिम चयन परिणाम घोषित हुआ। याचीगण को 126.2389 तथा 109.704 अंक प्राप्त हुए। जबकि इस वर्ग में बोर्ड की कट ऑफ मेरिट 76.0971 ही है। अधिक अंक पाने के बावजूद उनका चयन नहीं हो सका। प्रदेश सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल उपस्थित हुए। कोर्ट ने उनको चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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