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प्रयागराजः सिर्फ दो हजार प्रतिष्ठान छूट के दायरे में चिह्नित

Fri, 19 Jul 2019 12:51 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 19 Jul 2019 12:51 AM IST
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Prayagraj: Only two thousand establishments marked in the scope of exemption
Prayagraj: Only two thousand establishments marked in the scope of exemption
शहर में 120 वर्गफीट के 2000 प्रतिष्ठान चिह्नित
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- करीब बीस हजार लोगों को करना होगा बढ़ी दरों पर गृहकर का भुगतान
- छोटी दुकानों पर डेढ़ तो बड़े प्रतिष्ठानों पर पांच फीसदी वृद्धि का है प्रस्ताव
- नगर निगम के कर विभाग ने कराई जांच, रिकार्ड से रिपोर्ट का हो रहा मिलान
प्रयागराज। शहर में करीब बीस हजार व्यावसायिक भवन स्वामियों को बढ़ी दरों में गृहकर का भुगतान करना होगा। इसके लिए तीन से पांच प्रतिशत कर वृद्धि का प्रस्ताव पहले से लागू है। वहीं शासन के निर्णय के बाद नगर निगम ने 120 वर्ग फीट तक के सिर्फ 2000 प्रतिष्ठान चिह्नित किए हैं, जिन्हें नियमानुसार पांच नहीं सिर्फ डेढ़ प्रतिशत बढ़ी दर से कर का भुगतान करना होगा।
नगर निगम के सभी पांच जोनों में कराई गई जांच के बाद करीब 2000 ऐसे भवनों को चिह्नित किया गया है, जिनमें बनी दुकानों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का क्षेत्रफल से 120 वर्ग फीट है। इन प्रतिष्ठानों को हाल ही में जारी शासनादेश के मुताबिक अलग किया जाएगा। साफ है कि करीब 22,000 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सिर्फ 2000 छोटे कारोबारियों को ही गृहकर की दरों में छूट का लाभ मिलेगा। शहर में ऐसे भवनों की संख्या ज्यादा है, जिनमें एक या दो दुकानें बनी हैं। व्यवसाय के प्रकार के आधार पर कर निर्धारण का प्रस्ताव है।
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नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके मिश्रा के मुताबिक शासन के निर्देश पर छोटे कारोबारियों को गृहकर में राहत देने के लिए सभी जोन में जांच कराई गई। निगम में दर्ज रिकार्ड से रिपोर्ट का मिलान कर डेढ़ फीसदी व्यावसायिक कर के दायरे में आने वालों की सूची बनाई जाएगी।
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इन कारोबारियों को मिलेगा लाभ
शहर के विभिन्न मोहल्लों में 120 वर्ग फीट तक के क्षेत्र में चाय, पान, दूध, ब्रेड, अंडा, फल, सब्जी, फोटो स्टेट, दर्जी, नाई(बारबर शाप) चलाने वाले कारोबारियों को व्यावसायिक गृहकर की बढ़ोत्तरी में छूट मिलेगी।
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