इलाहाबाद हाईकोर्ट: आजम खान और उनके बेटे के मामले में सुनवाई 28 मार्च को
कोर्ट में पूर्व मंत्री व उनके रिश्तेदारों और सहयोगियों के खिलाफ तकरीबन दर्जन भर याचिकाएं दाखिल हैं। सरकार ने जहां जमानत अर्जी को निरस्त करने की अर्जी दी है, वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री सहित उनके रिश्तेदार और सहयोगियों ने आपराधिक कार्रवाई को रद्द कराने की मांग की है। बृहस्पतिवार को कोर्ट में आजम खान के मामले में सुनवाई नहीं हो सकी।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान व उनके बेटे अदीब आजम खान की ओर से दाखिल याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई टाल दी है। दोनों के मामले में अब 28 मार्च को सुनवाई होगी। इसके अलावा उनके सहयोगी नसीर अहमद खान की ओर से दाखिल याचिका पर भी बृहस्पतिवार को सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने नसीर की याचिका पर 22 मार्च को सुनवाई का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने अलग-अलग सुनवाई करते हुए दिया है।
कोर्ट में पूर्व मंत्री व उनके रिश्तेदारों और सहयोगियों के खिलाफ तकरीबन दर्जन भर याचिकाएं दाखिल हैं। सरकार ने जहां जमानत अर्जी को निरस्त करने की अर्जी दी है, वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री सहित उनके रिश्तेदार और सहयोगियों ने आपराधिक कार्रवाई को रद्द कराने की मांग की है। बृहस्पतिवार को कोर्ट में आजम खान के मामले में सुनवाई नहीं हो सकी।
वहीं बेटे की ओर से दाखिल याचिका पर उनके अधिवक्ता ने मामले की सुनवाई के लिए कोई तिथि निर्धारित करने की मांग की, जिससे कि वह पूरक हलफनामा फाइल कर सकें। कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अदीब आजम खान की याचिका पर एक साथ सुनवाई करने के लिए 28 मार्च की तिथि निर्धारित कर दी। जबकि, उनके सहयोगी नसीर अहमद के मामले में पूरक हलफनामा दाखिल करने का समय दिया। कोई ने नसीर अहमद की याचिका पर सुनवाई के लिए 22 मई की तिथि निर्धारित की।
आजम के ड्राइवर के मामले में हलफनामा दाखिल करने के लिए तीन हफ्ते का दिया समय
कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आजम खान के ड्राइवर फसहत अली खान की जमानत अर्जी को निरस्त कराने के लिए भी चार याचिकाएं दाखिल कर रखी हैं। बृहस्पतिवार को दो याचिकाओं पर सुनवाई हुई। विपक्षी पक्ष (फसहत अली खान) के अधिवक्ता मुमताज अहमद सिद्दकी ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए तीन हफ्ते का समय मांगा।
इस पर कोर्ट ने विपक्षी पक्ष को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का समय देते हुए मामले की सुनवाई के लिए 25 मार्च की तिथि लगा दी। ड्राइवर फसहत अली के खिलाफ दाखिल एक याचिका पर 21 फरवरी को भी सुनवाई हुई थी। जबकि, एक याचिका पर अभी तक सुनवाई के लिए कोई तिथि नहीं निर्धारित हो सकी है।