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Prayagraj : अवैध निरुद्धि मामले में थाना प्रभारी और अस्पताल इंचार्ज तलब, कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

Sat, 23 May 2026 05:17 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 23 May 2026 05:17 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध निरुद्धि और पुलिस उत्पीड़न के आरोपों से जुड़े मामले में थाना प्रभारी और अस्पताल के इंचार्ज को स्पष्टीकरण सहित 25 मई को तलब किया है।

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Police station in-charge and hospital in-charge summoned in illegal detention case, court puts stay on arrest
इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध निरुद्धि और पुलिस उत्पीड़न के आरोपों से जुड़े मामले में थाना प्रभारी और अस्पताल के इंचार्ज को स्पष्टीकरण सहित 25 मई को तलब किया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक याचियों की गिरफ्तारी पर रोक दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने सैलजा व अन्य की याचिका पर दिया।

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याचिका में कहा गया कि दोनों याची बालिग हैं। एक याची के जन्म से संबंधित प्रमाणपत्र को पुलिस सत्यापन के लिए भेजा जा चुका है। इसके बावजूद पुलिस ने याची को थाने में बैठा रखा है। परिवार के लोगों को प्रताड़ित और परेशान किया जा रहा है। शासकीय अधिवक्ता ने दलील दी कि जन्म प्रमाणपत्र अब तक पुलिस को प्राप्त नहीं हुआ है। कोर्ट ने मामले की सच्चाई स्पष्ट करने के लिए सिकंदरा थाना प्रभारी और संबंधित अस्पताल के इंचार्ज को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है।

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