High Court : नाबालिग से दुष्कर्म और धमकाने के मामले में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 12 Apr 2023 11:26 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म और धमकाने केमामले में हाथरस के सिकंदराराव थाने में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने हाथरस पुलिस अधीक्षक को नाबालिग की सुरक्षा का निर्देश दिया है।
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Allahabad High Court
- फोटो : अमर उजाला।