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कुंभ में एयर एंबुलेंस ठेके के खिलाफ याचिका खारिज
Fri, 11 Jan 2019 01:48 AM IST
देव कश्यप
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Published by: देव कश्यप
Updated Fri, 11 Jan 2019 01:48 AM IST
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एयर एंबुलेंस
- फोटो : ani
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हाईकोर्ट ने कुंभ मेले में एरोमेड इंटरनेशनल रेस्क्यू सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को एयर एंबुलेंस का ठेका देने के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है। कंपनी पर आरोप लगाया गया था कि उसने फर्जी अनुभव प्रमाणपत्र पेश कर ठेका लिया है। इससे संबंधित शिकायत की जांच रिपोर्ट मांगने की मांग की गई। सेंट रेस्क्यू कंपनी के सीईओ के मार्फत दाखिल याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति सीडी सिंह की पीठ ने सुनवाई की।
प्रदेश सरकार का कहना था कि एअर एंबुलेंस सर्विस को लेकर मिली सभी शिकायतों की जांच कराई गई है। आरोप निराधार पाए गए हैं। अब करार हो चुका है और मेला भी शुरू हो गया है। याची की शिकायतें तथ्यहीन हैं। प्रदेश सरकार के इस हलफनामे के बाद कोर्ट ने हस्तक्षेप से इंकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है। याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुराग खन्ना और प्रदेश सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अजीत सिंह ने पक्ष रखा।
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प्रदेश सरकार का कहना था कि एअर एंबुलेंस सर्विस को लेकर मिली सभी शिकायतों की जांच कराई गई है। आरोप निराधार पाए गए हैं। अब करार हो चुका है और मेला भी शुरू हो गया है। याची की शिकायतें तथ्यहीन हैं। प्रदेश सरकार के इस हलफनामे के बाद कोर्ट ने हस्तक्षेप से इंकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है। याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुराग खन्ना और प्रदेश सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अजीत सिंह ने पक्ष रखा।
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Allahabad High Court
- फोटो : PTI
हाईकोर्ट ने कुंभ मेले में जमीनों के आवंटन से संबंधित नीति तलब की है। कोर्ट ने मंडलायुक्त प्रयागराज से आवंटित नीति के साथ ही व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है और कहा है कि आवंटियों की सूची भी दी जाए। मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी। बजरंग दिव्य शक्ति सेवा संस्थान की याचिका पर न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता और न्यायमूर्ति पीके श्रीवास्तव की पीठ सुनवाई कर रही है।
इस मामले में पूर्व में कोर्ट ने कुंभ मेला अधिकारी से जवाब मांगा था। उन्होंने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। कोर्ट ने याची को इसका प्रति उत्तर दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। साथ ही मंडलायुक्त को भी पक्षकार बनाते हुए उनसे हलफनामा और आवंटन नीति मांगी है। याची का कहना है कि मेले में भूमि का आवंटन मनमाने तरीके से किया जा रहा है और आवंटन नीति का पालन नहीं हो रहा है।
इस मामले में पूर्व में कोर्ट ने कुंभ मेला अधिकारी से जवाब मांगा था। उन्होंने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। कोर्ट ने याची को इसका प्रति उत्तर दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। साथ ही मंडलायुक्त को भी पक्षकार बनाते हुए उनसे हलफनामा और आवंटन नीति मांगी है। याची का कहना है कि मेले में भूमि का आवंटन मनमाने तरीके से किया जा रहा है और आवंटन नीति का पालन नहीं हो रहा है।