फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Plea against air ambulance contracts in Aquarius

कुंभ में एयर एंबुलेंस ठेके के खिलाफ याचिका खारिज

Fri, 11 Jan 2019 01:48 AM IST
देव कश्यप न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: देव कश्यप Updated Fri, 11 Jan 2019 01:48 AM IST
विज्ञापन
Plea against air ambulance contracts in Aquarius
एयर एंबुलेंस - फोटो : ani
हाईकोर्ट ने कुंभ मेले में एरोमेड इंटरनेशनल रेस्क्यू सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को एयर एंबुलेंस का ठेका देने के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है। कंपनी पर आरोप लगाया गया था कि उसने फर्जी अनुभव प्रमाणपत्र पेश कर ठेका लिया है। इससे संबंधित शिकायत की जांच रिपोर्ट मांगने की मांग की गई। सेंट रेस्क्यू कंपनी के सीईओ के मार्फत दाखिल याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति सीडी सिंह की पीठ ने सुनवाई की।
विज्ञापन


प्रदेश सरकार का कहना था कि एअर एंबुलेंस सर्विस को लेकर मिली सभी शिकायतों की जांच कराई गई है। आरोप निराधार पाए गए हैं। अब करार हो चुका है और मेला भी शुरू हो गया है। याची की शिकायतें तथ्यहीन हैं। प्रदेश सरकार के इस हलफनामे के बाद कोर्ट ने हस्तक्षेप से इंकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है। याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुराग खन्ना और प्रदेश सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अजीत सिंह ने पक्ष रखा।
विज्ञापन

Plea against air ambulance contracts in Aquarius
Allahabad High Court - फोटो : PTI
हाईकोर्ट ने कुंभ मेले में जमीनों के आवंटन से संबंधित नीति तलब की है। कोर्ट ने मंडलायुक्त प्रयागराज से आवंटित नीति के साथ ही व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है और कहा है कि आवंटियों की सूची भी दी जाए। मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी। बजरंग दिव्य शक्ति सेवा संस्थान की याचिका पर न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता और न्यायमूर्ति पीके श्रीवास्तव की पीठ सुनवाई कर रही है।

इस मामले में पूर्व में कोर्ट ने कुंभ मेला अधिकारी से जवाब मांगा था। उन्होंने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। कोर्ट ने याची को इसका प्रति उत्तर दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। साथ ही मंडलायुक्त को भी पक्षकार बनाते हुए उनसे हलफनामा और आवंटन नीति मांगी है। याची का कहना है कि मेले में भूमि का आवंटन मनमाने तरीके से किया जा रहा है और आवंटन नीति का पालन नहीं हो रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed