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प्रयागराज :  इमामबाड़े की पुनर्स्थापना के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल

Wed, 09 Feb 2022 01:08 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 09 Feb 2022 01:08 AM IST
सार

याचिका में कोर्ट को बताया गया है कि वक्फ बोर्ड केतत्कालीन चेयरमैन वसीम रिजवी ने प्रयागराज के चौक स्थित इमामबाड़े को गिराकर वहां व्यावसायिक भवन बनवा दिए। इस पर उच्चस्तरीय कमेटी के जरिए जांच कराई गई। मामले में कई बड़े खुलासे हुए।

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Pil filed in Allahabad High Court for restoration of Imambara
कोर्ट (प्रतीकात्मक तस्वीर।) - फोटो : iStock

विस्तार

सपा के शासनकाल में गिराए गए इमामबाड़े की पुनर्स्थापना के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। असर फाउंडेशन के अध्यक्ष सैयद शब्बीर शौकत आबिदी की ओर से दाखिल याचिका में मामले से जुड़े जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई की मांग की गई है।

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याचिका में कोर्ट को बताया गया है कि वक्फ बोर्ड केतत्कालीन चेयरमैन वसीम रिजवी ने प्रयागराज के चौक स्थित इमामबाड़े को गिराकर वहां व्यावसायिक भवन बनवा दिए। इस पर उच्चस्तरीय कमेटी के जरिए जांच कराई गई। मामले में कई बड़े खुलासे हुए।
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जांच में पाया गया कि मेरठ वक्फ की संपत्ति को विजय माल्या को बेचकर शराब फैक्ट्री लगवाई गई। मामले में वक्फ मंत्री से लेकर चेयरमैन तक पर एफआईआर दर्ज है। इस मामले की जांच सीबीसीआईडी कर रही है। सियासी रसूखदारी की वजह से जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई।
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धर्मगुरुओं व समुदाय के विरोध पर जांच के बाद व्यावसायिक भवन गिरवा दिए गए, लेकिन 200 साल पुराने इमामबाड़े की पुनर्स्थापना नहीं कराई गई। याची ने कोर्ट के समक्ष इमामबाड़े की पुनर्स्थापना और मामले में दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।

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