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UP News : डिप्टी सीएम केशव प्रसाद के बयान व आपराधिक इतिहास को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर, यह है पूरा मामला

Wed, 31 Jul 2024 05:28 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 31 Jul 2024 05:28 PM IST
सार

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संवैधानिक पद पर रहते हुए 14 जुलाई को एक सार्वजनिक तौर पर बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार से बड़ा पार्टी का संगठन होता है। उनका यह बयान संवैधानिक पद की गरिमा और सरकार की पारदर्शिता और शुचिता पर सवालिया निशान खड़े करता है।

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Petition filed in High Court regarding Deputy CM Keshav Prasad's statement and criminal history, this is the w
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। - फोटो : amar ujala

विस्तार

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा हाल ही में दिए गए बयान के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता मंजेश कुमार यादव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। जिसमें कहा गया है कि केशव ने संवैधानिक पद पर रहते हुए 14 जुलाई को एक सार्वजनिक तौर पर बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार से बड़ा पार्टी का संगठन होता है। उनका यह बयान संवैधानिक पद की गरिमा और सरकार की पारदर्शिता और शुचिता पर सवालिया निशान खड़े करता है।

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इस बयान का न अब तक भाजपा ने खंडन किया और न ही राज्यपाल और चुनाव आयोग ने ही कोई प्रतिक्रिया जाहिर की है, जो कि एक गंभीर मामला है। इसके अलावा अधिवक्ता ने केशव के आपराधिक इतिहास का भी जिक्र किया है। याचिका में कहा है कि केशव प्रसाद के विरुद्ध उप मुख्यमंत्री बनने से पहले सात आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिर भी इनकी नियुक्ति संवैधानक पद पर की गई है जो कि गलत है। 

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