High Court : महाकुंभ में लाउडस्पीकरों के खिलाफ दायर याचिका खारिज, जनहित याचिका पर कोर्ट ने सुनाया फैसला
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 12 Feb 2025 08:31 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाकुंभ में लाउडस्पीकर लगाने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी। कहा कि रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि घोषणाओं आदि के लिए लगाए गए लाउडस्पीकरों की कुछ तस्वीरें पेश की गई हैं।
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अदालत।
- फोटो : अमर उजाला