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धनंजय सिंह की सुरक्षा मामले में याचिका खारिज

Wed, 25 Sep 2019 02:03 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 25 Sep 2019 02:03 AM IST
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Petition dismissed in Dhananjay Singh's security case
Petition dismissed in Dhananjay Singh's security case
प्रयागराज। जौनपुर के पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह की सुरक्षा वापस लेने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। पुलिस ने रिपोर्ट दी थी कि धनंजय सिंह के जीवन को अब कोई भय नहीं है, इसलिए उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। इस रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ने सुरक्षा वापस लेने का निर्णय लिया था, जिसे याचिका में चुनौती दी गई थी।
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धनंजय सिंह की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई की। इससे पूर्व याची धनंजय सिंह की ओर से कोर्ट में दाखिल याचिका के साथ गृह मंत्रालय का एक गोपनीय दस्तावेज भी दाखिल किया था। इस पर कोर्ट ने सवाल उठाया कि इतना गोपनीय दस्तावेज याची के हाथ कैसे लगा। धनंजय सिंह ने इस पर सफाई दी, मगर अदालत इससे संतुष्ट नहीं थी। कोर्ट ने मामले की जांच एसआईटी से कराने का निर्देश दिया।
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सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार सिंह ने कोर्ट में एसआईटी की सीलबंद रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में धनंजय सिंह के क्रिया कलापों का एसआईटी ने जिक्र किया है। कोर्ट ने रिपोर्ट का परीक्षण करने बाद मामले को गंभीर माना और सरकार से कहा कि वह रिपोर्ट के आधार पर याची के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करें। जौनपुर के प्रह्लाद गुप्ता ने एक याचिका दाखिल कर धनंजय सिंह को मिली सुरक्षा वापस लेने की मांग की थी। एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद याचिका निस्तारित कर दी गई।
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