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पेट्रोल, डीजल के मूल्य वृद्धि के खिलाफ याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा- यह सरकार का नीतिगत मामला
Wed, 24 Jun 2020 09:19 PM IST
विनोद सिंह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 24 Jun 2020 09:19 PM IST
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पेट्रोल-डीजल
- फोटो : pixabay
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि पेटोल डीजल के मूल्य का निर्धारण सरकार का नीतिगत मामला है। अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ ने याची व सरकार के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद दिया है। बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ मेरठ के सामाजिक कार्यकर्ता लोकेश खुराना ने जनहित याचिका दाखिल की थी। याचिका में इंटरनेशनल मार्केट में दाम आधे होने के बावजूद पेटोल, डीजल के दाम बढ़ने पर सवाल उठाए गए थे। याचिका में हाईकोर्ट से दखल देने की मांग की गई थी।
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यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ ने याची व सरकार के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद दिया है। बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ मेरठ के सामाजिक कार्यकर्ता लोकेश खुराना ने जनहित याचिका दाखिल की थी। याचिका में इंटरनेशनल मार्केट में दाम आधे होने के बावजूद पेटोल, डीजल के दाम बढ़ने पर सवाल उठाए गए थे। याचिका में हाईकोर्ट से दखल देने की मांग की गई थी।
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