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Prayagraj: अतीक के बेटे अली की सुरक्षा की मांग वाली याचिका खारिज, अदालत में पेश नहीं कर पाया कोई ठोस आधार

Thu, 14 Dec 2023 12:31 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: आकाश दुबे Updated Thu, 14 Dec 2023 12:31 PM IST
सार

अतीक के बेटे अली अहमद ने अदालत में पेशी के दौरान जान का खतरा बताते हुए कोर्ट में पेशी के समय केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनात किए जाने की मांग की थी।

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Petition demanding security of Atiq s son Ali rejected in Allahabad high court
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : Amar ujala

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया अतीक के बेटे अली अहमद की सुरक्षा की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। नैनी सेंट्रल जेल में बंद माफिया अतीक के बेटे अली अहमद ने अदालत में पेशी के दौरान जान का खतरा बताते हुए कोर्ट में पेशी के समय केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनात किए जाने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने सुरक्षा के लिए कोई ठोस आधार नहीं देने के कारण याचिका खारिज कर दी।

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याचिका में कहा गया था कि अली आपराधिक मामलों को लेकर नैनी जेल में निरुद्ध है। उन मुकदमों के संदर्भ में संबंधित अदालतों में पेशी के दौरान उस पर जानलेवा हमला हो सकता है। इसलिए उनकी पूरी सुरक्षा करने या उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराने का आदेश दिया जाए। राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता आशुतोष कुमार ने याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट का ध्यान अली के हलफनामे में उन तथ्यों की ओर आकृष्ट कराया था, जिनमें अली ने अपने मरहूम पिता व चाचा की आपराधिक छवि का हवाला दिया है। 

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आशुतोष कुमार ने कहा था कि दोनों याचियों के हलफनामे में उनके पिता अतीक अहमद व चाचा खालिद अजीम उर्फ अशरफ की आपराधिक छवि और आतंक का हवाला दिया गया है। कहा गया है कि कैसे वे दोनों अपराध के दलदल में धंसते चले गए और उनका कितना आतंक कायम था। साथ ही उन्होंने याचिका के साथ संलग्न हलफनामे में शपथकर्ता की एक गलती को दर्शाते हुए कहा था कि सरसरी तौर पर तैयार कराए गए हलफनामों से स्पष्ट है कि याचियों की आशंका काल्पनिक है। इस पर उमर व अली के वकीलों ने उसे टाइप की गलती बताया था।

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