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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Pension will be given this month with 3% DR increase, increased pension will come by the end of October.

UP : इस माह तीन फीसदी डीआर वृद्धि के साथ मिलेगी पेंशन, अक्तूबर के अंत तक आएगी बढ़ी पेंशन

Thu, 23 Oct 2025 07:04 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 23 Oct 2025 07:04 PM IST
सार

केंद्रीय विभागों से सेवानिवृत्त पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों के लिए राहत वाली खबर है। इस माह उनके खाते में बढ़ी पेंशन आएगी। महंगाई राहत (डीआर) में तीन फीसदी की वृद्धि के साथ अक्तूबर के अंत तक पेंशन का भुगतान हो जाएगा।

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Pension will be given this month with 3% DR increase, increased pension will come by the end of October.
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : संवाद

विस्तार

केंद्रीय विभागों से सेवानिवृत्त पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों के लिए राहत वाली खबर है। इस माह उनके खाते में बढ़ी पेंशन आएगी। महंगाई राहत (डीआर) में तीन फीसदी की वृद्धि के साथ अक्तूबर के अंत तक पेंशन का भुगतान हो जाएगा। केंद्रीय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग की ओर से आवश्यक दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं।

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वर्तमान में केंद्रीय पेंशनरों को 55 फीसदी डीआर के साथ पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। एक जुलाई 2025 से डीआर में तीन फीसदी की वृद्धि कर इसे 58 फीसदी कर दिया गया है। केंद्रीय पेंशनरों की पेंशन माह के अंत में उनके बैंक खाते में आती है। ऐसे में तीन फीसदी डीआर वृद्धि के साथ अक्तूबर के अंत में उनके खाते में बढ़ी पेंशन आ जएगी।

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पेंशनरों को जुलाई, अगस्त व सितंबर यानी तीन माह के बढ़े तीन फीसदी डीआर का एरियर भी मिलेगा। अखिल भारतीय सेवा पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी, रेलवे पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी, अनंतिम पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में कार्यरत केंद्र सरकार के पेंशनभोगी आदि को इसका लाभ मिलेगा।

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केंद्रीय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में देय महंगाई राहत की मात्रा की गणना करना राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि सहित पेंशन वितरण प्राधिकारियों की जिम्मेदारी होगी। महालेखाकार कार्यालयों और प्राधिकृत पेंशन वितरण बैंकों से अनुरोध किया गया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और भारतीय रिजर्व बैंक से किसी भी अन्य निर्देश की प्रतीक्षा किए बिना पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई राहत का भुगतान करने की व्यवस्था करें।

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