फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Pay GPF without joint photo of husband and wife

जीपीएफ भुगतान का निर्देश

Thu, 12 Dec 2019 02:24 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 12 Dec 2019 02:24 AM IST
विज्ञापन
Pay GPF without joint photo of husband and wife
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी के साथ संयुक्त फोटो न देने पर कर्मचारी के जीपीएफ का भुगतान रोका नहीं जा सकता है। कोर्ट ने वरिष्ठ अधीक्षक केंद्रीय कारागार, वाराणसी को निर्देश दिया है कि सेंट्रल जेल आरक्षी पद से सेवानिवृत्त सत्य धारी सिंह को जीपीएफ और प्रतिमाह पेंशन का भुगतान करें।
विज्ञापन

कोर्ट ने कहा है कि याची सेवा जनित अन्य परिलाभों का भुगतान पाने का भी अधिकार है। याची को अपनी पत्नी के साथ संयुक्त फोटो देने के लिए बाध्य न किया जाए। याचिका की अगली सुनवाई तीन जनवरी को होगी। कोर्ट ने वरिष्ठ जेल अधीक्षक को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने सत्य धारी सिंह की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता घनश्याम मौर्या ने बहस की। इनका कहना था कि पति-पत्नी के संयुक्त फोटोग्राफ देने को बाध्य करने का विभाग को अधिकार नहीं है। यह मनमाना पूर्ण कार्य है। और फोटोग्राफ न जमा करने पर जीपीएफ सहित पेंशन आदि का भुगतान न करना कानून के खिलाफ है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed