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पटवारी गांव में भूमि बिल्डरों को देने पर रोक
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Sat, 09 Apr 2016 02:06 AM IST
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हाईकोर्ट ने नोएडा के पटवारी गांव में किसान की जमीन बिल्डरों को आवंटित करने के मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी से इस मामले में तीन दिन के भीतर जवाब मांगा है।
पटवारी गांव के हरकरन सिंह की याचिका पर न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति एके मुखर्जी की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। याची का कहना था कि पटवारी गांव के अधिग्रहण को वर्ष 2011 में हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। सुप्रीमकोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को सही करार देते हुए बरकरार रखा। मौजूदा समय में जमीनों पर सिर्फ किसानों का अधिकार है। इसके बावजूद नोएडा अथॉरिटी जमीन बिल्डरों को आवंटित कर रही है। कोर्ट ने पटवारी गांव की जमीनों पर यथास्थिति कायम रखने का आदेश देते हुए 12 अप्रैल को नोएडा अथॉरिटी से अपना पक्ष रखने को कहा है।
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पटवारी गांव के हरकरन सिंह की याचिका पर न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति एके मुखर्जी की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। याची का कहना था कि पटवारी गांव के अधिग्रहण को वर्ष 2011 में हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। सुप्रीमकोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को सही करार देते हुए बरकरार रखा। मौजूदा समय में जमीनों पर सिर्फ किसानों का अधिकार है। इसके बावजूद नोएडा अथॉरिटी जमीन बिल्डरों को आवंटित कर रही है। कोर्ट ने पटवारी गांव की जमीनों पर यथास्थिति कायम रखने का आदेश देते हुए 12 अप्रैल को नोएडा अथॉरिटी से अपना पक्ष रखने को कहा है।
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