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UP : निवर्तमान सपा विधायक इरफान की मुश्किलें बढ़ीं, आगजनी मामले में सजा बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट पहुंची सरकार
Wed, 18 Sep 2024 05:33 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 18 Sep 2024 05:33 PM IST
सार
जॉजमऊ की डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा ने घर जलाने के मामले में निवर्तमान विधायक व उनके भाई रिजवान सोलंकी पर मुकदमा दर्ज कराया था। इसी मामले में एमपीएमएलए कोर्ट ने सात जुलाई 2024 को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई थी।
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इरफान सोलंकी, निवर्तमान सपा विधायक कानपुर।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
सीसामऊ के निवर्तमान सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एमपीएमएलए कोर्ट से मिली सात साल की सजा को नाकाफी बताते हुए सरकार ने हाईकोर्ट से उम्रकैद की सजा देने की अपील की है।
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बता दें कि जॉजमऊ की डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा ने घर जलाने के मामले में निवर्तमान विधायक व उनके भाई रिजवान सोलंकी पर मुकदमा दर्ज कराया था। इसी मामले में एमपीएमएलए कोर्ट ने सात जुलाई 2024 को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई थी। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए अपील दाखिल की गई है। अपील में सजा रद्द करने व अंतिम फैसला आने तक जमानत देने व सजा पर रोक लगाने की मांग की गई है।
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इस मामले की सुनवाई बुधवार को न्यायमूर्ति राजीव मिश्र की अदालत में हुई। इरफान के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने बताया कि अब सजा के खिलाफ लंबित अपील की सुनवाई सरकार की सजा बढ़ाने वाली अपील के साथ हाईकोर्ट की खंडपीठ करेगी।
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