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High Court : यूपी के बाहर से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर नहीं मिलेगी रोड टैक्स में छूट, जमा करना पड़ेगा कर

Sat, 16 Nov 2024 04:25 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 16 Nov 2024 04:25 PM IST
सार

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली व विकास बुधवार की खंडपीठ ने गौतमबुद्ध नगर के मेसर्स बत्रा हेनले केबल्स की याचिका पर दिया है। याची ने जम्मू से एक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदकर उसका पंजीकृत यूपी में कराया है।

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ou will not get exemption in road tax on purchasing electric vehicle from outside UP, you will have to pay tax
अदालत - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जम्मू से खरीदे इलेक्ट्रिक वाहन का यूपी में पंजीकरण कराकर चलाने पर रोड टैक्स में छूट की मांगने वाली याचिका खारिज कर दी। कहा कि सरकार की दलीलें सही हैं कि दूसरे राज्य से वाहन खरीदने पर राजस्व का नुकसान होता है। राज्य में वाहन खरीदने पर रोड टैक्स में छूट की शर्त लगाना राज्य की शक्ति में है। इसे अनुचित नहीं कहा जा सकता है।

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यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली व विकास बुधवार की खंडपीठ ने गौतमबुद्ध नगर के मेसर्स बत्रा हेनले केबल्स की याचिका पर दिया है। याची ने जम्मू से एक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदकर उसका पंजीकृत यूपी में कराया है। उन्हें रोड टैक्स के रूप में एक लाख 91 हजार 900 रुपये भुगतान करना था। जबकि, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता अधिनियम-2022 के तहत यहां इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को रोड टैक्स में छूट दी जा रही है।
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याची ने रोड टैक्स का भुगतान करने से इन्कार कर दिया। इसके बाद राज्य में वाहन खरीदने की शर्त को अवैध बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी। राज्य के वकील निमाई दास व अन्य ने दलील दी कि याची को छूट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। छूट देने की शर्तों को राज्य ने अधिनियम में शामिल किया है। राज्य में वाहन खरीदने पर राज्य को जीएसटी का हिस्सा मिलता है। जबकि, बाहर से वाहन खरीदने पर राज्य को कोई लाभ नहीं मिलता है। इसलिए लगाई गई शर्त को अवैध नहीं कहा जा सकता।

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