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आरटीआई की अपील 30 दिन में निस्तारित करने का आदेश
इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 13 Mar 2018 11:19 PM IST
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सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दाखिल होने वाली अपीलों के निस्तारण में हो रहे विलंब पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के जन सूचना अधिकारी को निर्देश दिया है कि वह मांगी गई सूचना के संबंध में लंबित अपील का 30 दिन में निस्तारण करें। कोर्ट ने कहा कि आरटीआई एक्ट को लोक हित और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए लागू किया। अपीलीय अधिकारियों को समय से अपीलें तय करनी चाहिए न कि सुनवाई के लिए तारीख लगानी चाहिए।
मुकुल अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति शशिकांत की पीठ ने दिया है। याची ने माध्यमिक शिक्षा परिषद में चतुर्थश्रेणी कर्मचारियों की तृतीय श्रेणी के पद पर की गई प्रोन्नति से संबंधित सूचना मांगी थी। मांगी गई जानकारी नहीं दी गई तो उसने अपील दाखिल की। अपीलीय अधिकारियों अपील का निस्तारण करने के बजाए कई माह से उस पर डेट लगा रहे थे जिसके खिलाफ याची ने हाईकोर्ट की शरण ली थी।
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मुकुल अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति शशिकांत की पीठ ने दिया है। याची ने माध्यमिक शिक्षा परिषद में चतुर्थश्रेणी कर्मचारियों की तृतीय श्रेणी के पद पर की गई प्रोन्नति से संबंधित सूचना मांगी थी। मांगी गई जानकारी नहीं दी गई तो उसने अपील दाखिल की। अपीलीय अधिकारियों अपील का निस्तारण करने के बजाए कई माह से उस पर डेट लगा रहे थे जिसके खिलाफ याची ने हाईकोर्ट की शरण ली थी।
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