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अल्पसंख्यक कालेज में कार्यवाहक प्रधानाचार्य नियुक्त करने का आदेश रद्द

Mon, 19 Jul 2021 08:07 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 19 Jul 2021 08:07 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हरजिंदर नगर इंटर कॉलेज, कानपुर नगर में वरिष्ठतम अध्यापक को कार्यवाहक प्रधानाचार्य नियुक्त करने के जिला विद्यालय निरीक्षक के आदेश को रद्द कर दिया है।

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Order to appoint acting principal in minority college canceled
कोर्ट

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हरजिंदर नगर इंटर कॉलेज, कानपुर नगर में वरिष्ठतम अध्यापक को कार्यवाहक प्रधानाचार्य नियुक्त करने के जिला विद्यालय निरीक्षक के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह आदेश अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को मिले शैक्षणिक कॉलेज के प्रबंधन के अधिकार का अतिलंघन करता है।
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कोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक को पुनर्विचार कर दो माह में नये सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने कॉलेज की प्रबंध समिति व दो अन्य की याचिका पर दिया है। इनका कहना था कि याची का कॉलेज मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है। जिसके प्रबंधन का उसे अधिकार है। निरीक्षक को विद्यालय के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। इस कानूनी पहलू को सरकारी वकील ने भी माना। संवाद
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