गूगल के यू-ट्यूब चैनल से वेब लिंक हटाने के आदेश पर यथास्थिति का आदेश
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 05 Oct 2020 08:01 PM IST
सार
यह था मामला
यूपीएसआईडीसी के चीफ इंजिनियर अरुण मिश्र ने गगूल एलआईसी और यू-ट्यूब के खिलाफ कानपुर नगर की सिविल कोर्ट में वाद दाखिल किया है जिसमें कहा गया है कि पूर्व में उनके विरुद्ध कुछ विभागीय कार्यवाही हुई थी। उन सभी मामलों में अब उनको उत्तराखंड और दिल्ली के उच्च न्यायालयों से क्लीन चिट मिल चुकी है। इसके बावजूद गूगल या यू-ट्यूब पर अरुण मिश्र का नाम सर्च करने पर उनके बारे में वही पुरानी सामग्री दिखाई जाती है जिसमें वह बरी हो चुकी है। मांग की गई है कि गूगल को उनसे जुड़ी जानकारियां हटाने का आदेश दिया जाए। सिविल कोर्ट ने इसे लेकर दाखिल स्थायी निषेधाज्ञा की अर्जी एकपक्षीय रूप से स्वीकार कर ली है। हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला