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उपमुख्यमंत्री सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा की अर्जी पर एसएसपी को जांच का आदेश
Fri, 05 Mar 2021 01:25 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 05 Mar 2021 01:25 AM IST
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उपमुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा
- फोटो : amar ujala
जिला न्यायालय ने उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और उपजिलाधिकारी फूलपुर सहित छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अर्जी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से जांच कराए जाने का आदेश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज कुशवाहा ने वादी ओम कृष्ण एडवोकेट को सुन कर दिया है ।
प्रकरण थाना फूलपुर का है। वादी अधिवक्ता ओम कृष्ण ने सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, उपजिलाधिकारी फूलपुर, तहसीलदार फूलपुर, लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर, राजस्व निरीक्षक ओंकार नाथ सिंह, रमेश कुमार लेखपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की अर्जी न्यायालय में प्रस्तुत की है।
वादी का कहना है कि फूलपुर-बादशाहपुर राजमार्ग पर स्थित राजकीय कन्या इंटरमीडिएट कॉलेज के सामने कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर अवैध निर्माण कर लिया है। वादी की शिकायत पर जिलाधिकारी के आदेश से अतिक्रमण हटाया गया था लेकिन, फिर से अतिक्रमण कर लिया गया। इस संबंध में विधानसभा में भी प्रश्न पूछा गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने तहसील फूलपुर द्वारा भेजी गई आख्या के आधार पर बिना सही जानकारी के 7 अगस्त 2018 को गलत उत्तर दिया और अवैध अतिक्रमण को हटवा दिए जाने की बात कही थी।
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वादी का कहना है कि अतिक्रमण बना हुआ है और इसे हटाने के संबंध में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उपजिलाधिकारी फूलपुर को निर्देश भी दिया था। वादी ने अर्जी में कहा है कि विपक्षीगण का कृत्य आईपीसी और सरकारी सेवक अनुशासन नियमावली के अंतर्गत दंडनीय है। वादी ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना कराए जाने की याचना की है। प्रकरण की सुनवाई के बाद न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि इसकी जांच कराई जानी आवश्यक है । उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रकरण की जांच करके 26 मार्च 2021 तक आख्या न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
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प्रकरण थाना फूलपुर का है। वादी अधिवक्ता ओम कृष्ण ने सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, उपजिलाधिकारी फूलपुर, तहसीलदार फूलपुर, लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर, राजस्व निरीक्षक ओंकार नाथ सिंह, रमेश कुमार लेखपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की अर्जी न्यायालय में प्रस्तुत की है।
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वादी का कहना है कि फूलपुर-बादशाहपुर राजमार्ग पर स्थित राजकीय कन्या इंटरमीडिएट कॉलेज के सामने कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर अवैध निर्माण कर लिया है। वादी की शिकायत पर जिलाधिकारी के आदेश से अतिक्रमण हटाया गया था लेकिन, फिर से अतिक्रमण कर लिया गया। इस संबंध में विधानसभा में भी प्रश्न पूछा गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने तहसील फूलपुर द्वारा भेजी गई आख्या के आधार पर बिना सही जानकारी के 7 अगस्त 2018 को गलत उत्तर दिया और अवैध अतिक्रमण को हटवा दिए जाने की बात कही थी।
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वादी का कहना है कि अतिक्रमण बना हुआ है और इसे हटाने के संबंध में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उपजिलाधिकारी फूलपुर को निर्देश भी दिया था। वादी ने अर्जी में कहा है कि विपक्षीगण का कृत्य आईपीसी और सरकारी सेवक अनुशासन नियमावली के अंतर्गत दंडनीय है। वादी ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना कराए जाने की याचना की है। प्रकरण की सुनवाई के बाद न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि इसकी जांच कराई जानी आवश्यक है । उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रकरण की जांच करके 26 मार्च 2021 तक आख्या न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।