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कंपनीबाग में जागिंग ट्रैक पर सिर्फ स्पोर्ट्स शूज की इजाजत
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Sat, 30 Jul 2016 02:22 AM IST
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कंपनीबाग में जागिंग ट्रैक।
- फोटो : अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
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कंपनी बाग के जागिंग ट्रैक पर अब सिर्फ स्पोर्ट्स शूज पहनकर ही चलने की इजाजत दी जाएगी। सामान्य जूते या कड़े सोल वाले जूते पहनने वालों को हिदायत दी गई है कि वह ट्रैक के बगल बनी पिच रोड पर चलें। दरअसल कड़े सोल वाले जूतों से जागिंग ट्रैक टूट रहा है। यह कई स्थान से उखड़ गया है। विशेष रूप से जागिंग के लिए ही बने इस ट्रैक की सुरक्षा के लिए ऐसा निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है।
कंपनी बाग में हाल ही में हाईकोर्ट के निर्देश से विशेष जागिंग ट्रैक बनाया गया है। इसे विशेष तकनीक से तैयार किया गया है जिसे बनाने के लिए बाहर के विशेषज्ञों की सहायता ली गई तथा इसके निर्माण काफी खर्च भी हुआ है। बनने के कुछ ही महीने बना ट्रैक उखड़ने लगा है। विशेषकर झील के सामने से गुजरने वाले ट्रैक में कई जगह पर ऊपरी पर्त उखड़ गई है। मधु सिंह की जनहित याचिका के जरिए कंपनी बाग के सुंदरीकरण की मॉनिटरिंग कर रही हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष शुक्रवार को इस बात की शिकायत की गई।
अपर महाधिवक्ता सीबी यादव ने बताया कि स्पोर्ट्स शूज के अलावा दूसरे जूतों के इस्तेमाल से ऐसा हो रहा है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि ट्रैक पर सिर्फ स्पोर्ट्स जूते पहनने वालों को ही चलने की इजाजत दी जाए। इसके लिए स्थान-स्थान पर बोर्ड लगाकर उसके जरिए ऐसी हिदायत दी जाए। कोर्ट इस मामले पर अब 19 अगस्त को सुनवाई करेगी। अगली सुनवाई पर यह बताने को कहा है कि कंपनी बाग में बना टॉयलेट और पेयजल चालू की गई या नहीं तथा बाउंड्रीवाल के किनारे पेड़ लगाए जा रहे हैं या नहीं। कोर्ट ने सरकार को कंपनी बाग के लिए अलग फंड का प्रावधान करने की भी हिदायत दी है।
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कंपनी बाग में हाल ही में हाईकोर्ट के निर्देश से विशेष जागिंग ट्रैक बनाया गया है। इसे विशेष तकनीक से तैयार किया गया है जिसे बनाने के लिए बाहर के विशेषज्ञों की सहायता ली गई तथा इसके निर्माण काफी खर्च भी हुआ है। बनने के कुछ ही महीने बना ट्रैक उखड़ने लगा है। विशेषकर झील के सामने से गुजरने वाले ट्रैक में कई जगह पर ऊपरी पर्त उखड़ गई है। मधु सिंह की जनहित याचिका के जरिए कंपनी बाग के सुंदरीकरण की मॉनिटरिंग कर रही हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष शुक्रवार को इस बात की शिकायत की गई।
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अपर महाधिवक्ता सीबी यादव ने बताया कि स्पोर्ट्स शूज के अलावा दूसरे जूतों के इस्तेमाल से ऐसा हो रहा है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि ट्रैक पर सिर्फ स्पोर्ट्स जूते पहनने वालों को ही चलने की इजाजत दी जाए। इसके लिए स्थान-स्थान पर बोर्ड लगाकर उसके जरिए ऐसी हिदायत दी जाए। कोर्ट इस मामले पर अब 19 अगस्त को सुनवाई करेगी। अगली सुनवाई पर यह बताने को कहा है कि कंपनी बाग में बना टॉयलेट और पेयजल चालू की गई या नहीं तथा बाउंड्रीवाल के किनारे पेड़ लगाए जा रहे हैं या नहीं। कोर्ट ने सरकार को कंपनी बाग के लिए अलग फंड का प्रावधान करने की भी हिदायत दी है।
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