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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Now the district judge will be able to re-employ retired employees, the High Court ordered

UP :  अब सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति कर सकेंगे जिला जज, महानिबंधक हाईकोर्ट ने जारी की अधिसूचना

Thu, 20 Oct 2022 09:45 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 20 Oct 2022 09:45 PM IST
सार

महानिबंधक आशीष गर्ग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि हाईकोर्ट को पूर्व सूचना से जिला न्यायाधीश, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति कर सकेंगे। यह नियुक्ति छह माह के लिए की जाएगी, जो बढ़ाई जा सकेगी।

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Now the district judge will be able to re-employ retired employees, the High Court ordered
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कोर्ट की कार्यवाही के संचालन में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी जनपद न्यायाधीशों को सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति करने का अधिकार दिया है। यह नियुक्ति चयन या प्रोन्नति से भरे न जा सके खाली पदों पर की जा सकेगी। 

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महानिबंधक आशीष गर्ग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि हाईकोर्ट को पूर्व सूचना से जिला न्यायाधीश, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति कर सकेंगे। यह नियुक्ति छह माह के लिए की जाएगी, जो बढ़ाई जा सकेगी। 65 वर्ष की आयु तक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ही पुनर्नियुक्ति की जा सकेगी। यह नियुक्ति सीधी भर्ती या प्रोन्नति से पद भरे जाने तक की जाएगी। इन्हें अंतिम प्राप्त वेतन तथा भत्ते दिए जाएंगे।
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नियुक्ति के समय एक सीआर तथा पिछले रिकॉर्ड देखे जाएंगे। यह छूट स्टाफ  की कमी से कोर्ट कार्यवाही में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए दी गई है। कोर्ट ने 14 अप्रैल 1980 को जारी आदेश को प्रतिस्थापित करते हुए 15 अक्तूबर 22 को जनपद न्यायाधीशों को सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति करने की छूट दी है।

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