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वरिष्ठ अधिवक्ता नामित करने की अधिसूचना को चुनौती
Fri, 24 May 2019 12:47 AM IST
विनोद सिंह
Prayagraj
Prayagraj
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 24 May 2019 12:47 AM IST
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हाईकोर्ट में 75 वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता नामित करने संबंधी अधिसूचना को चुनौती दी गई है। इसके खिलाफ दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने महानिबंधक हाईकोर्ट से जवाब मांगा है। याचिका पर छह सप्ताह के बाद सुनवाई होगी। अधिवक्ता विष्णु बिहारी तिवारी की याचिका पर न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की पीठ सुनवाई कर रही है।
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अधिवक्ता का कहना है कि इंदिरा जय सिंह केस में सुप्रीमकोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता नामित करने की गाइड लाइन दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता नामित करते समय इस गाइड लाइन का पालन नहीं किया गया। आवेदन करने वाले वकीलों में से 17 को फुलकोर्ट के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता नामित करने हेतु रखे जाने योग्य नहीं पाया गया। स्क्रीनिंग कमेटी ने पहले ही इनके नाम छांट दिए। योग्यता के निर्धारण का आधार क्या रहा, किसे कितने अंक दिए गए यह स्पष्ट नहीं किया गया है। पूरी प्रक्रिया मनमाने तौर से की गई है। कोर्ट ने नामित 75 अधिवक्ताओं को भी याचिका में पक्षकार बनाने का आदेश देते हुए महानिबंधक से जवाब मांगा है।
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