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शाहगंज के विधायक को नोटिस, सस्ते गल्ले की दुकान के निलंबन के आदेश पर रोक
Fri, 04 Sep 2020 09:13 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 04 Sep 2020 09:13 PM IST
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अदालत
हाईकोर्ट ने जौनपुर की शाहगंज तहसील के सलेमपुर गांव के निवासी उमा शंकर की सस्ते गल्ले की दुकान का लाइसेंस निलंबित करने के आदेश पर रोक लगा दी है। याची का कहना है कि स्थानीय विधायक के दबाव में बिना ठोस वजह के दुकान निलंबित की गई है।
कोर्ट ने शाहगंज के विधायक शैलेंद्र यादव उर्फ ललई को नोटिस जारी कर व्यक्तिगत जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 30 सितंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति के जे ठाकर ने कोटेदार उमा शंकर की याचिका पर दिया है। दुकान के खिलाफ बेचू व राजेंद्र ने शिकायत की। तहसीलदार की आख्या प्राप्त कर दुकान निलंबित की गई। विधायक के दबाव में कार्यवाही की गयी है, जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया है।
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कोर्ट ने शाहगंज के विधायक शैलेंद्र यादव उर्फ ललई को नोटिस जारी कर व्यक्तिगत जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 30 सितंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति के जे ठाकर ने कोटेदार उमा शंकर की याचिका पर दिया है। दुकान के खिलाफ बेचू व राजेंद्र ने शिकायत की। तहसीलदार की आख्या प्राप्त कर दुकान निलंबित की गई। विधायक के दबाव में कार्यवाही की गयी है, जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया है।
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