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हाईकोर्ट : केशव प्रसाद को नोटिस, चार हफ्ते में मांगा जवाब, डिप्टी सीएम पर फर्जी दस्तावेज का लाभ उठाने का आरोप

Fri, 24 Nov 2023 12:20 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 24 Nov 2023 12:20 PM IST
सार

याचिका में अधीनस्थ अदालत प्रयागराज और किशोर न्याय बोर्ड के आदेशों सहित केशव प्रसाद मौर्य की ओर से फर्जी दस्तावेज के जरिए लाभ लेने के मामले में एफआईआर दर्ज करने की अर्जी निरस्त करने के आदेश की वैधता को चुनौती दी गई है।

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Notice to Keshav Prasad, sought reply within four weeks, Deputy CM accused of taking advantage of fake documen
केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ दाखिल आपराधिक पुनरीक्षण अर्जी पर नोटिस जारी किया है। साथ ही पुनरीक्षण अर्जी दाखिल करने में 327 दिन की देरी माफी अर्जी पर चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का समय दिया है। याचिका पर अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने प्रयागराज निवासी दिवाकर नाथ त्रिपाठी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता रमेश चंद्र द्विवेदी और कमल कृष्ण राय ने बहस की।

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याचिका में अधीनस्थ अदालत प्रयागराज और किशोर न्याय बोर्ड के आदेशों सहित केशव प्रसाद मौर्य की ओर से फर्जी दस्तावेज के जरिए लाभ लेने के मामले में एफआईआर दर्ज करने की अर्जी निरस्त करने के आदेश की वैधता को चुनौती दी गई है। इससे पहले याचिकाकर्ता ने अधीनस्थ अदालत में अर्जी दाखिल की थी। उन्होंने सीआरपीसी धारा 156(3) के तहत परिवाद दाखिल किया था। जिसमें केशव मौर्य की डिग्रियों को फर्जी बताया था। अधीनस्थ अदालत ने भी उनके आरोपों में कोई दम न पाते हुए परिवाद खारिज कर दिया था। इसी मामले को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल याचिका बीते दिनों वापस ले ली गई थी। इसी मामले में दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है।

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