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Prayagraj News: विवादित बयान पर जगद्गुरु परमहंस आचार्य के खिलाफ नोटिस जारी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 17 Apr 2024 06:14 AM IST
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Notice issued against Jagadguru Paramhans Acharya on controversial statement
इलाहाबाद जिला न्यायालय ने पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को गोली मरने पर 25 करोड़ का इनाम घोषित करने वाले अयोध्या के जगद्गुरु परमहंस आचार्य के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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यह आदेश जिला जज संतोष राय की अदालत ने हंडिया निवासी गुलाब चंद्र मौर्या की ओर से दाखिल पुनरीक्षण याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए दिया। गुलाब चंद्र मौर्य ने परमहंस आचार्य के विवादित बयान पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की अर्जी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दी थी, जिसे खारिज कर दिया गया था।
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उसके बाद याची ने जिला अदालत में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की। राज्य सरकार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरि ने पुनरीक्षण याचिका की पोषणीयता पर सवाल खड़ा किया था। अदालत ने उसे खारिज कर जगद्गुरु परमहंस आचार्य के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 14 मई को होगी। संवाद
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