फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Noida arrests 55 gangster accused

हाईकोर्ट ने नोएडा के 55 गैंगस्टर की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

Mon, 13 Jan 2020 08:18 PM IST
इलाहाबाद ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: इलाहाबाद ब्यूरो Updated Mon, 13 Jan 2020 08:18 PM IST
विज्ञापन
Noida arrests 55 gangster accused
Noida arrests 55 gangster accused

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतमबुद्धनगर के गैंगस्टर के आरोपी निजामुद्दीन मलिक और 54 अन्य लोगों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने डीएम गौतमबुद्धनगर से भी व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। निजामुद्दीन मलिक और 54 अन्य लोगों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र और न्यायमूर्ति गौतम चौधरी की खंडपीठ ने दिया है।

विज्ञापन


याचीगण का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी का कहना था कि याची और 54 अन्य लोगों पर बिना किसी कारण के गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया है। वास्तविकता यह है कि आरोपियों पर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है। इनका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। याचीगण को सुंदर भाटी गैंग का सहयोग करने वाला सदस्य बताते हुए पुलिस ने गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की है।
विज्ञापन


एम गौतमबुद्धनगर में भी अपने विवेक का प्रयोग किए बिना गैंगस्टर एक्ट लगाने की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने इस मामले में जांच पूरी होने तक याचीगण की गिरफ्तारी नहीं करने का निर्देश दिया है। साथ ही प्रदेश सरकार पुलिस और जिला अधिकारी गौतमबुद्ध नगर से जवाब मांगा है। याचिका पर 26 फरवरी को अगली सुनवाई होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed