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हाईकोर्ट ने नोएडा के 55 गैंगस्टर की गिरफ्तारी पर लगाई रोक
Mon, 13 Jan 2020 08:18 PM IST
इलाहाबाद ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Published by: इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 13 Jan 2020 08:18 PM IST
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Noida arrests 55 gangster accused
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतमबुद्धनगर के गैंगस्टर के आरोपी निजामुद्दीन मलिक और 54 अन्य लोगों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने डीएम गौतमबुद्धनगर से भी व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। निजामुद्दीन मलिक और 54 अन्य लोगों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र और न्यायमूर्ति गौतम चौधरी की खंडपीठ ने दिया है।
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याचीगण का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी का कहना था कि याची और 54 अन्य लोगों पर बिना किसी कारण के गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया है। वास्तविकता यह है कि आरोपियों पर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है। इनका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। याचीगण को सुंदर भाटी गैंग का सहयोग करने वाला सदस्य बताते हुए पुलिस ने गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की है।
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एम गौतमबुद्धनगर में भी अपने विवेक का प्रयोग किए बिना गैंगस्टर एक्ट लगाने की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने इस मामले में जांच पूरी होने तक याचीगण की गिरफ्तारी नहीं करने का निर्देश दिया है। साथ ही प्रदेश सरकार पुलिस और जिला अधिकारी गौतमबुद्ध नगर से जवाब मांगा है। याचिका पर 26 फरवरी को अगली सुनवाई होगी।
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