हाईकोर्ट : भाजयुमो नेता पर हमले के आरोपी को हाईकोर्ट से राहत नहीं, एफआईआर रद्द करने से इन्कार
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 19 Jul 2024 01:36 PM IST
सार
न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह प्रथम की खंडपीठ ने राहुल सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। कर्नलगंज थाने में दर्ज कराए मुकदमे में रोहित मिश्रा ने 27 जून की देर रात अज्ञात लोगों पर दौड़ा-दौड़ाकर पीटे जाने के आरोप लगाए थे।
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अदालत का फैसला।
- फोटो : अमर उजाला।