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High Court : बारावफात जुलूस में अस्त्र-शस्त्र लेकर कोई न प्रवेश कर पाए, शांति व्यवस्था को लेकर रहें सतर्क

Sat, 14 Sep 2024 02:45 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 14 Sep 2024 02:45 PM IST
सार

यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने खिदमत खल्क एजुकेशनल वेलफेयर सोसायटी व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है। याची ने बिजनौर, नजीबाबाद में निकालने वाले बारावफात के जुलूस में भीड़ प्रबंधन करने की मांग की थी। 

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No one should enter the Barawafat procession with weapons, be alert regarding peace and order
court new - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बारावफात के जुलूस में शांति व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया है। कहा है कि जुलूस की अनुमति देने से पहले प्रशासन यह तय करे कि इसमें कोई भी अस्त्र-शस्त्र लेकर शामिल न होने पाए।

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यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने खिदमत खल्क एजुकेशनल वेलफेयर सोसायटी व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है। याची ने बिजनौर, नजीबाबाद में निकालने वाले बारावफात के जुलूस में भीड़ प्रबंधन करने की मांग की थी। कोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए कहा कि जुलूस की अनुमति देने से पहले जिला प्रशासन जुलूस में शामिल होने वालों की संख्या, मार्ग, समयावधि तय करें। 

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