High Court : बारावफात जुलूस में अस्त्र-शस्त्र लेकर कोई न प्रवेश कर पाए, शांति व्यवस्था को लेकर रहें सतर्क
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 14 Sep 2024 02:45 PM IST
सार
यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने खिदमत खल्क एजुकेशनल वेलफेयर सोसायटी व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है। याची ने बिजनौर, नजीबाबाद में निकालने वाले बारावफात के जुलूस में भीड़ प्रबंधन करने की मांग की थी।
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- फोटो : अमर उजाला